Jalore Fort imposed Section 144 Tourists to be no get entry without identity card check full details rjsr

श्याम विश्नोई.
जालोर. राजस्थान के प्रसिद्ध जालोर किले (Jalore Fort) में स्थित मजारों से हाल ही असामाजिक तत्वों की ओर से की गई छेड़छाड़ की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार शाम से किले सीढ़ियों से लेकर उसके संपूर्ण परिसर में धारा 144 लागू कर दी है. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके आदेश जारी किये हैं. आदेशों में कहा गया है कि किले की सीढ़ियों से लेकर संपूर्ण किले परिसर तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ,रासायनिक पदार्थ,आग्नेय अस्त्र और शस्त्र लेकर ना तो प्रवेश करेगा और ना ही घूम सकेगा.
जिला कलक्टर ने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल, सैनिक, अर्द्धसैनिक बल और होमगार्ड में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. सिख समुदाय के व्यक्ति उनकी धार्मिक परम्परा अनुसार कृपाण धारण कर सकेंगे. इसके साथ ही यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिये आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए जाने वालों पर भी लागू नहीं होगा.
जुलूस, रैली, सभा आदि का आयोजन नहीं हो सकेगा
राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 44 के तहत व विहित शर्तों के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक जालोर की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतिबंधित स्थल पर किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा आदि धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे
इस क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे. प्रत्येक व्यक्ति को पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य होगा. शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक आवागमन निषेध रहेगा. जिला कलक्टर के मुताबकि केवल वृद्ध, अपाहिज और बीमार व्यक्ति लाठी का उपयोग सहारे लेने के लिए ले सकेंगे.
यह है पूरा मामला
गत 10 दिसंबर को कुछ असामाजिक तत्वों ने किले में स्थित बरसों पुरानी मजारों में तोड़फोड़ कर दी थी. उसके बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया. घटना को अंजाम किसने दिया इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस घटना को मध्यनजर रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जालोर किले परिसर में आगमन पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह आगामी आदेश तक लागू रहेगा.
आपके शहर से (जालोर)
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi. हमें Facebook, Twitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.
Tags: Rajasthan latest news, Rajasthan news in hindi, Rajasthan News Update, Tourist places in rajasthan