JDA officer summoned with details of encroachment removed from Central | जेडीए अफसर सेंट्रल पार्क से हटाएं अतिक्रमण के ब्यौरे सहित तलब
जयपुरPublished: Oct 22, 2022 08:20:45 pm
कोर्ट ने पार्क से अतिक्रमण हटाने वाले जिम्मेदार अफसरों को 3 नवंबर को अदालत में तलब किया है। योगेश यादव ने हाईकोर्ट रिव्यू पिटिशन दायर कर कहा कि जेडीए ने पार्क से अतिक्रमण हटाया नहीं है।

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए से सेन्ट्रल पार्क से हटाए गए अतिक्रमण का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने पार्क से अतिक्रमण हटाने वाले जिम्मेदार अफसरों को 3 नवंबर को अदालत में तलब किया है। योगेश यादव ने हाईकोर्ट रिव्यू पिटिशन दायर कर कहा कि जेडीए ने पार्क से अतिक्रमण हटाया नहीं है। रिव्यू पिटिशन में हाईकोर्ट के 26 मार्च 2021 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जेडीए के तत्कालीन कमिश्नर के कथन पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी थी जिसमें कहा था कि सेन्ट्रल पार्क से सभी अतिक्रमण हटा दिए हैं। जबकि सेन्ट्रल पार्क में अतिक्रमण नहीं हटाया है। पार्क में होटल का गेट खुला हुआ है और जेडीए ने अभी तक सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं लिया है। कोर्ट में इस संबंध में आधी-अधूरी जानकारी दी है। इस संबंध में यादव ने कोर्ट में फोटोग्राफ भी पेश किए। याचिकाकर्ता ने सेन्ट्रल पार्क से अतिक्रमण हटवाकर सरकारी जमीन पर कब्जा लेने की गुहार की। इस पर न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी ने जेडीए के अधिवक्ता को कहा कि वे आगामी सुनवाई पर सेन्ट्रल पार्क से हटाए गए अतिक्रमण का ब्याैरा पेश करें। वहीं पार्क से अतिक्रमण हटाने वाले जेडीए के जिम्मेदार अफसर भी रिकाॅर्ड सहित हाजिर रहें।
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