Rajasthan

Job Alert 228 Posts Created In New Panchayat Samitis – बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, यहां निकले बंपर पद

job alert नई पंचायत समितियों में 228 पद सृजित

– वेतन व भत्तों के लिए भी राशि मंजूर

जयपुर। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर है। जल्द ही उन्हें सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर मिलने वाला है। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नई 57 पंचायत समितियों में प्रोग्रामर के 57 एवं सूचना सहायकों के 171 सहित 228 नए पद सृजित किए हैं। नए पदों के सृजन से राज्य सरकार पर 15.27 लाख रुपए सालाना वित्तीय भार आएगा।

वेतन के लिए 8.52 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी

इधर, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर एवं झालावाड़ में कार्यरत कार्मिकों के जुलाई, 2021 तक के बकाया वेतन के लिए 8.52 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। साथ ही, चिकित्सा शिक्षा विभाग में अर्जेन्ट टेम्परेरी बेसिस (यूटीबी) पर कार्यरत सहायक आचार्य के लिए एक्सीजेन्सी भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से अब क्लिनिकल विंग में कार्यरत सहायक आचार्य को 9 हजार रुपए प्रतिमाह तथा नॉन क्लिनिकल विंग में कार्यरत सहायक आचार्य को 10 हजार रुपए प्रतिमाह एक्सीजेन्सी भत्ता मिल सकेगा। यह वृद्धि 1 सितम्बर 2021 से प्रभावी होगी।

ग्रामीण आई-स्टार्ट के लिए अतिरिक्त बजट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण आई-स्टार्ट कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 65 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में स्टार्टअप्स के माध्यम से उद्यमिता एवं नवाचारों का विकास हो सकेगा। गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में आई-स्टार्ट कार्यक्रम की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्टार्टअप्स गतिविधियों से जोड़ने के लिए ग्रामीण आई-स्टार्ट कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी।

चिकित्सा उपकरणों के लिए 10 करोड़
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएमएसएसवाई योजना के तहत कोटा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा उपकरणों के लिए राज्यांश के रूप में 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।

अनुकम्पा नियुक्ति मामलों में छूट
मुख्यमंत्री ने अनुकम्पा नियुक्ति 32 मामलों में शिथिलता दी है। इनमें विलम्ब अवधि से आवेदन के 11, अधिक आयु सीमा के 3, बालिग होने के बाद तीन वर्ष तक की अवधि के उपरान्त देरी से आवेदन के 16 तथा न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 2 प्रकरण शामिल हैं।





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