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छोटे शहरों के ‘लाला जी’ भी अब मालगाड़ी से भेज सकेंगे सामान, रेलवे के नियमों में बदलाव, जानें

Last Updated:February 20, 2025, 16:31 IST


Indian Railways News- रेलवे ने छोटे एवं मझौले व्यापारियों के हित में मालगाड़ी से सामान भेजने की अपनी नीतियों में बदलाव किए हैं. इससे ट्रांसपोर्टेशन में लागत में कमी आएगी. भारतीय रेलवे ने इन लोगों को राहत देने…और पढ़ेंछोटे शहरों के ‘लाला जी’ भी अब मालगाड़ी से भेज सकेंगे सामान, नियमों में बदलाव

ट्रांसपोट्रेशन की लागत में आएगी कमी.

नई दिल्‍ली. छोटे शहरों के ‘लाला’ और व्‍यापारियों के लिए अच्‍छी खबर है. ये लोग भी मालगाडि़यों से अपना सामान एक से दूसरे शहर भेज सकेंगे. इससे ट्रांसपोर्टेशन में लागत में कमी आएगी. भारतीय रेलवे ने इन लोगों को राहत देने के लिए नियमों बदलाव किया है. जिसके बाद कम मात्रा में सामान भेजा जा सकता है. इसकी शुरुआत हो चुकी है. इस तरह भेजे जाने वाले सामानों की सूची भी जारी कर दी गयी है.

रेलवे ने छोटे एवं मझौले व्यापारियों के हित में मालगाड़ी से सामान भेजने की अपनी नीतियों में बदलाव किए हैं. कम मात्रा एवं वजन का सामान अभी तक व्यापारी रेलवे के पार्सल वैन के द्वारा ही भेज सकते थे और मालगाड़ी डिब्बों से भेजने के लिए पूरी गाड़ी को किराए पर लेना होता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.रेलवे बोर्ड ने माल लदान की अपनी नीति में बदलाव किया है. अब सीमेंट, कोयला, खाद्यान्नों इत्यादि बड़े मदों के साथ-साथ अन्य सामान जैसे दवाइयां,दुग्ध उत्पाद, मसाले, कपड़े, बिजली के उपकरण इत्यादि छोटे मद भी बीसीएन ( बोगी कवर्ड वैगन) मालगाड़ी में लदान कर परिवहन किए जा सकेंगे. इससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा एवं रेलवे को राजस्व प्राप्ति के लिए नया स्रोत मिलेगा.

इसके लिए परिवहन किए जाने वाले सामानों की सूची निर्धारित की गई है। इन मदों का माल भाड़ा मालगाड़ी मे भी पार्सल वैन की तरह पार्सल दरों पर ही निर्धारित किया गया है. व्यापारी को एक वैगन में कम से कम न्यूनतम वजन 14 टन या वास्तविक वजन का शुल्क लिया जायेगा. इस तरह बुक किए गए सामानों में मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या भी 42 के स्थान पर न्यूनतम संख्या भी 30 निर्धारित की गई है. साथ ही साधारण मालगाड़ी में भी जगह होने पर इस तरह के सामान लदे हुए वैगन जोड़े जा सकेंगे. रेलवे बोर्ड ने यह आदेश 1 वर्ष के लिए जारी किए हैं तथा इसकी समीक्षा कर इसे आगे भी जारी रखा जायेगा.


Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

February 20, 2025, 16:31 IST

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