Liquor Traders Protest Against New Guidelines Of Rajasthan Government – राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के विरोध में शराब कारोबारी, नहीं खोली शराब की दुकानें

राजस्थान में सरकार ने सवेरे छह बजे से शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं। शराब कारोबारियों ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध करते हुए सोमवार को दुकानें नहीं खोली।

जयपुर। राजस्थान में सरकार ने सवेरे छह बजे से शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं। शराब कारोबारियों ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध करते हुए सोमवार को दुकानें नहीं खोली। शराब कारोबारी राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध कर रहे है। वे सरकार से दुकानों का समय पहले की तरह करने की मांग कर रहे हैं।
कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने खुली बोली से शराब की दुकानें बेचीं और अरबों रुपए कमा लिए। उसके बाद जल्द से जल्द बेहद बड़ी मात्रा में माल भी बेच दिया, उससे भी करोड़ों रुपए कमाए। और अब दुकानें खोलने के लिए सिर्फ पांच घंटे की अनुमति दी है। ऐसे में उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। राजस्थान में शराब की सात हजार से ज्यादा दुकानें हैं। पहली बार सरकार ने साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू बारह महीने में अर्जित करने का टारगेट दिया है।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश में आज से आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। आज से प्रदेशभर में बाजार सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक ही खुले। आवश्यक सामन लेने लोग सुबह-सुबह दुकानों पर पहुंचने लगे। हालांकि कुछ लोग एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा को लेकर असमंजस में भी नजर आए।
वहीं पुलिस मुख्यालय ने सख्ती से गाइडलाइन की पालना करवाने के आदेश दिए हैं। आज से पुलिस थानों, पुलिस लाइन और एसटीएफ बटालियन के स्टाफ के साथ ही पुलिस महकमें को हजारों होमगाड्र्स की अतिरिक्त सेवाएं भी दी गई हैं। पुलिस मुख्यालय के अफसरों का कहना है कि ग्यारह बजे तक सभी दुकानदारों को दुकानें बंद कर घर चले जाने के निर्देश दिए गए। बारह बजे तक सभी घर पहुंच भी जाएंगे।
लेकिन उसके बाद बिना ठोस कारण और अनुमति दस्तावेजों के बिना कोई मिला तो चालान करने के साथ ही सख्ती होगी। गिरफ्तारी तक की जा सकती है और वाहन जब्त किया जाएगा। अफसरों का कहना है कि दोपहर बारह बजे से अगली सुबह छह बजे तक बाजार नब्बे से 95 प्रतिशत तक खाली रहेंगे। ये कदम कोरोना की चेन तोडऩे में बेहद निर्णायक साबित होंगे।