Rajasthan
Local bodies are issuing leases without RERA registration | राजस्थान में रेरा ने स्थानीय निकायों को जारी किया चेतावनी पत्र, नियमों का पालन नहीं तो होगी कठोर कार्रवाई
जयपुरPublished: Mar 15, 2023 04:29:03 pm
राज्य में आम उपभोक्ता और लोगों को नियमों के तहत मकान मिल सके इसके लिए रेरा (राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी) ने स्थानीय निकायों को चेतावनी पत्र जारी किया है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
जयपुर. राज्य में आम उपभोक्ता और लोगों को नियमों के तहत मकान मिल सके इसके लिए रेरा (राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी) ने स्थानीय निकायों को चेतावनी पत्र जारी किया है। इसके तहत रेरा ने कड़े शब्दों में निकायों को नियमों का पालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पूर्व में इसी तरह की अनियमितताओं को देखते हुए राजस्थान में 1 मई 2017 से राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) बनाई गई है। जो कि जमीन/ मकान आवंटित करने से पहले नियम कायदों की जांच कर आमलोगों को राहत प्रदान कर सके।