modi surname case know 2 arguments of abhishek manu singhvi which got big relief to rahul gandhi | वो 2 दलीलें जिनसे राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ

नई दिल्लीPublished: Aug 04, 2023 04:56:24 pm
Rahul Gandhi Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दी गई सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। SC के इस फैसले के बाद कांग्रेस में ख़ुशी की लहर है। सुनवाई के दौरान पहले सिंघवी ने फिर बाद में जेठमलानी ने अपनी दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ और किन वजहों से राहुल को राहत मिली, आइये जानते हैं।
वो 2 दलीलें जिसने राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
Rahul Gandhi Modi Surname Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सर्वोच्च अदालत से फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह भी यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है। आज अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने और याचिकाकर्ता पुर्णेश मोदी का पक्ष महेश जेठमलानी ने रखा। सिंघवी के किन दलीलों के कारण अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगाई आइये जानते हैं…