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प्राकृतिक आपदाओं से फसल हो गई बर्बाद, फसल बीमा का कर सकते हैं क्लेम, जान लें पूरा प्रोसेस

Last Updated:April 13, 2025, 16:08 IST

Crop Insurance Scheme Process: किसान मुआवजे के लिए कृषि रक्षक पोर्टल या टोल-फ्री नंबर पर 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. सिरोही जिले में किसानों ने इस सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना…और पढ़ेंप्राकृतिक आपदाओं से फसल हो गई बर्बाद, ऐसे कर सकते हैं फसल बीमा का क्लेम

तेज हवाओं से खराब हुई फसल

हाइलाइट्स

किसान 72 घंटे में फसल नुकसान की शिकायत दर्ज करें.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुआवजा प्राप्त करें.KCC वाले किसानों का बीमा स्वतः होता है.

सिरोही. प्रदेश में गत कुछ दिनों से मौसम में बदलाव से कई जगह आंधी और बारिश से खेतों में किसानों को नुकसान हो रहा है. तेज हवाओं और बारिश के कारण फसल कटाई के बाद नुकसान हुआ है. ऐसे में जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया हुआ है, वे मुआवजा क्लेम करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाकर नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. कृषि विभाग सिरोही के सहायक कृषि अधिकारी नरपतसिंह ने बताया कि किसान मुआवजे के लिए कृषि रक्षक पोर्टल या टोल-फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

इन घटनाओं के लिए मिलता है मुआवजा

सिरोही जिले में किसानों ने इस सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाया था. अब जिन किसानों की फसलें आंधी तूफान या अन्य कारणों से खराब हुई है, वे खराबे का क्लेम लेने का प्रयास कर रहे हैं. बीमा योजना के तहत किसानों को सूखा, बाढ़, कीट संक्रमण, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है. फसल कटाई उपरांत नुकसान होने पर क्रॉप इंश्योरेंस एप या स्थानीय कृषि विभाग को सूचित करना जरूरी होता है. सूचना मिलने के 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी सर्वेयर नियुक्त करती है, जो कृषि विभाग और किसान की मौजूदगी में सर्वे पूरा करता है.

केसीसी वाले किसानों का स्वतः होता है बीमा

जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है, उनका बीमा बैंक की ओर से किया जाता है. वैसे किसान, जिनके चालू वर्ष की गिरदावरी के अनुसार उनके खसरे में बोई गई फसल को नुकसान हुआ है, तो वे किसान भी 72 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करवाएं. इससे क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी. फसल बीमा कंपनी की ओर से क्लेम के लिए शिकायत करते समय कुछ जानकारी मांगी जा सकती है. इसमें फसल बीमा पॉलिसी संख्या, बीमित फसल का नाम और क्षेत्रफल, KCC खाता धारक का नाम और मौसम सत्र, बैंक का नाम और शाखा आदि की जानकारी मांगी जा सकती है. ऐसे में ये जानकारी तैयार रखनी चाहिए. क्लेम के लिए समय रहते शिकायत दर्ज करना जरूरी है, ताकि मुआवजे की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो सके.

Location :

Sirohi,Rajasthan

First Published :

April 13, 2025, 16:08 IST

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