राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की नई गाइडलाइन जारी, एक्सीडेंट मामले इनको मिलेगा अधिक मुआवजा

सिरोही: न्यायालय में आने वाले दुर्घटना के मामलों में घायल या मृतक व्यक्ति के आश्रितों के मामलों के तुरंत निस्तारण को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है. दुर्घटना के मामले में परमानेंट डिसेब्लिटी के मामलों में भी 10 से 20 हजार रुपए तक बढ़ा दिया गया है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के सचिव रामदेव सांदू ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष-2017 और 2021 में जारी गाइडलाइंस में पूरी तरह परिवर्तन करते हुए मोटर दुर्घटना प्रकरणों में घायल और मृतक व्यक्ति के आश्रितों के मामलों के जल्द निस्तारण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.
इस गाइडलाइन के अनुसार दुर्घटना में हड्डी टूटने (फ्रेक्चर) के लगभग सभी मामलों में, जिनमें दृष्टि लोप होना, जबड़ा व दांत टूटना या कम होना या सिर में कोई फ्रेक्चर, ऐसी सभी हड्डियों के फ्रेक्चर होना, जो व्यक्ति चलने फिरने के लिए आवश्यक है. जैसे कलाई, कोहनी और घुटना आदि को शामिल करते हुए विस्तृत श्रेणियों की अनुशंसा इस गाइडलाइन के माध्यम से की गई है.
स्थाई निशक्तता (Permanent Disability) के मामलों में पहले की तरह एकमुश्त राशि और निशक्तता के प्रतिशत पर मिलने वाली प्रति प्रतिशत राशि में लगभग 10 हजार रूपए से 20 हजार रूपए तक की अभिवृद्धि की गई है. पहले की गाइडलाइंस में सभी प्रकार की शारीरिक क्षति के अवयवों को शामिल नहीं किया हुआ था. ऐसे में नई गाइडलाइन जारी होने से इन मामलों में पीड़ितों को राहत मिल सकेगी.
प्राइवेट सेक्टर में मृत्यु पर मिनीमम वेजेस से मिलेगा मुआवजानई गाइडलाइन के अनुसार मृतक के आश्रितों द्वारा दायर मामलों में भी अभिवृद्धि करते हुए प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत व्यक्ति या घरेलू महिला की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि का निर्धारण राजस्थान राज्य श्रम विभाग द्वारा प्रचलित वार्षिक न्यूनतम मजदूरी दर पर किए जाने की अनुशंसा गाइडलाइन के माध्यम से की गई है. रालसा द्वारा प्रकाश में लाई गई नई गाइडलाइन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामने लाए गए नए मापदण्डों को भी शामिल किया गया है. इस गाइडलाइन के आधार पर सड़क दुर्घटना से घायल व मृतकों के आश्रितों को त्वरित लाभ-परिलाभ, पहले से अधिक मुआवजा राशि के साथ प्राप्त होने में पीडितों को बड़ी राहत मिलेगी.
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FIRST PUBLISHED : September 12, 2024, 18:47 IST