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No HC relief for filmmaker Avinash Das in Amit Shah photo row | अमित शाह और IAS पूजा सिंहल की फोटो शेयर करने वाले फिल्ममेकर को कोर्ट से नहीं मिली राहत

बताते चलें ED ने इस महीने की शुरुआत में झारखंड की खनन सचिव सिंघल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कोष की कथित हेराफेरी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था और सिंघल से कथित रूप से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के घर से 18 करोड़ रुपये से अधिक नकद भी जब्त किया था।

अविनाश दास पर गृह मंत्री अमित शाह की IAS अधिकारी पूजा सिंहल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के आरोप में अहमदाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अहमदाबाद पुलिस के ‘डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच’ के पुलिस अधीक्षक एच एम व्यास ने बताया था कि दास ने 8 मई को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें 5 साल पहले हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शाह और सिंघल साथ दिख रहे हैं, लेकिन दास ने लोगों को गुमराह करने और मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे ट्वीट किया।
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इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दास ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनके लिए एडवोकेट नाजनीन खत्री ने ट्रैंजिट एंटीसिपेट्री बेल एप्लिकेशन बोंबे हाईकोर्ट में दायर की थी पर कोर्ट ने उन्हें राहत नही दी बाकी इसके लिए अहमदाबाद जाने को कहा।

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इसके अलावा अहमदाबाद पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में दास पर अपने फेसबुक अकाउंट पर 17 मार्च को तिरंगा पहने एक महिला की छेड़छाड़ कर बनाई गई तस्वीर पोस्ट करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया है। बता दें, दास ने 2017 में स्वरा भास्कर, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म ‘अनारकली ऑफ आरा’ का निर्देशक रह चुके हैं।

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