No need to be hospitalized for 24 hours to claim health insurance | मेडिकल क्लेम के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं

जयपुरPublished: Nov 07, 2023 10:17:00 am
नई दिल्ली. अस्पताल में 24 घंटे भर्ती हुए बगैर भी अब मेडिकल क्लेम लिया जा सकेगा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के नए नियम के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम पाने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। इसके लिए बीमा कंपनियों को अलग से प्रावधान करना होगा। यह क्लेम डे-केयर ट्रीटमेंट के तहत लिया जा सकेगा।
Medical Insurance : 24-hour hospitalization requirement for medical insurance claim removed
नई दिल्ली. अस्पताल में 24 घंटे भर्ती हुए बगैर भी अब मेडिकल क्लेम लिया जा सकेगा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के नए नियम के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम पाने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। इसके लिए बीमा कंपनियों को अलग से प्रावधान करना होगा। यह क्लेम डे-केयर ट्रीटमेंट के तहत लिया जा सकेगा।