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मनीष पुरी/ भरतपुर:- मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर और परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं. लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है. लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा और वोट डाल सकेगा.
इन 12 दस्तावेजों की मदद से डाल सकते हैं वोट
भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.अमित यादव ने बताया कि अगर आपके पास इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज हैं, तो आप वोट अपना मतदान डाल सकेंगे. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए दस्वावेज से वोट डाल सकते हैं.
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दिव्यांगजन यूनिक डिसेबिलिटी आईडी से भी दे सकते हैं वोट
इसी के साथ आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी होने पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे. इन 12 दस्तावेज में से आपके पास कोई सा भी दस्तावेज हो, तो आप उससे अपना मत डाल सकेंगे. भारत सरकार ने ये कहा है कि मतदाता को अपना वोट जरूर डालना चाहिए.
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FIRST PUBLISHED : April 3, 2024, 12:01 IST