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NRI special : क्या आप अमरीका की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, जानिए प्रक्रिया | Do you want to get American citizenship, know the process

• उन्हें अमरीका के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी । अमरीका में नागरिकता आवेदन की प्रक्रिया
• चरण 1: अपना फॉर्म N-400 प्राप्त कर अपना प्राकृतिकीकरण आवेदन शुरू करें ।
• चरण 2: सभी निर्देश विस्तार से पढ़ें और सटीक डेटा के साथ फॉर्म भरें ।
• चरण 3: यह फॉर्म ऑनलाइन जमा करें और फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही करें ।

*नागरिकता के लिए दस्तावेज़: दो पासपोर्ट- साइज फोटो के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
फीस: फीस का भुगतान ऑनलाइन ही करें । नागरिकता के लिए क्या करें, क्या न करें:
• आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आप पहले से ही अमरीकी नागरिक नहीं हैं और सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं ।
• आवेदन करने के बाद, आपको अमेरिका के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी ।
• अमरीका में अवैध प्रवेश करने से बचें, क्योंकि यह नागरिकता प्राप्त करना और अधिक कठिन बना देगी, साथ ही यह अनैतिक और गैर कानूनी भी है ।

अमरीका में नागरिकता के माध्यम
अमरीका में नागरिकता लेने के लिए तीन माध्यम हैं: जन्म से, अनुबंध से, या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से। जन्म से: अमरीकी माता-पिता के साथ जन्म होने पर शिशु को अमरीकी नागरिकता
मिल जाती है।

  1. ग्रीन कार्ड : नागरिकता का चरण
    ग्रीन कार्ड अमेरिकी नागरिकता हासिल करने का बुनियादी चरण है। अमरीका में हर साल 10 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं। अप्रवासियों को ग्रीन कार्ड देने के लिए कई वर्गों में बांटा गया है। ये नौकरी, निवेश, फैमिली या विशेषीकृत नौकरी कैटेगरी के माध्यम से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  2. ग्रीन कार्ड, आवेदन और आवश्यकता
    ग्रीन कार्ड दूसरे देशों से जाकर अमरीका में बसने वालों के लिए एक पहचान की तरह है। इसकी मदद से उन्हें अमरीकी नागरिकों जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हाल में अमरीका सरकार ने अप्रवासी नीति में किए गए बदलाव के बाद से एच1बी वीजाधारक कुशल भारतीय-अमरीकियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नई अप्रवासी नीति में हर देश के लिए अधिकतम 7 फीसदी कोटा निर्धारित किया गया है। अमरीकी गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल तकरीबन 6 लाख भारतीयों ने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया था, उनमें से केवल 60,394 लोगों को ही यह कार्ड मिल पाया।
  3. यूएसपीआर कार्ड
    ग्रीन कार्ड यूनाइटेड स्टेट्स परमानेंट रेजीडेंट कार्ड कहते है। ग्रीन कार्ड अमरीकी नागरिकता हासिल करने का बुनियादी चरण है। अमरीका में हर साल 10 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं।
  4. अमरीकी नागरिकता हासिल करने का है बुनियादी चरण
    अप्रवासियों को ग्रीन कार्ड देने के लिए कई वर्गों में बांटा गया है। ये नौकरी, निवेश, फैमिली या विशेषीकृत नौकरी कैटेगरी के माध्यम से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमरीका में बेहतर जीवन स्तर और समृद्धि की वजह से बड़ी तादाद में लोग वहां जाते हैं और ग्रीन कार्ड हासिल करने की कोशिश करते हैं।
  5. ग्रीन कार्ड्स की मुख्य बातें
    ग्रीन कार्ड होल्डर अमरीका के सिटिजन नहीं होते और न ही वोट कर सकते हैं। अप्रवासी होने के बारे में पता चलने के बाद आवेदक के किसी रिश्तेदार या नियोक्ता को आवेदक के लिए अप्रवासी आवेदन करना होगा। असामान्य स्थिति में आवेदक खुद से भी अर्जी दे सकते हैं।
  6. इमिग्रेंट्स की संख्या अमरीका की संसद के संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक अमरीका अगले 10 साल तक वहां कानूनी तौर पर रहने वाले इमिग्रेंट्स की संख्या को घटाकर आधी कर देगा।
  7. एक अहम बात यह है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को वहां का नागरिक न होने तक अमरीका का पासपोर्ट नहीं मिलता।
  8. अगर आवेदक ग्रीन कार्ड परिवार के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो उसके रिश्तेदार को Form I-130 की अर्जी डालनी होगी, जो अप्रवासी श्रमिक वर्ग में आता है।
  9. ग्रीन कार्ड पाने का तरीका
  10. ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीकी इनकम टैक्स फाइल करना होता है।
  11. अगर आवेदक ग्रीन कार्ड अपने नियोक्ता बनवा रहे हैं तो उसके नियोक्ता को Form I-140 भरना होगा, जो अप्रवासी श्रमिक वर्ग में आता है।
  12. पहले इसे एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कहा जाता था। इसके तहत इमिग्रेंट्स को दिए जाने वाले कार्ड का रंग हरा होता है, इसलिए यह ग्रीन कार्ड कहा जाने लगा। इसकी वैलिडिटी 10 साल तक होती है। इसके बाद इसे रिन्यू कराना होता है।
  13. ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अपनी प्राथमिक सिटिजनशिप अमरीका की रखनी होती है।
  14. अगर आवेदक निवेशक है तो Form I-526 की अर्जी दें, जो अप्रवासी निवेशक वर्ग में आता है। इसके अलावा अगर आवेदक विधवा या विधुर जैसे विशेष वर्ग में आता है तो Form I-360 की अर्जी दें। भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए 10 से 35 साल का इंतजार करना होता है।

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