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Pashmina March: चीनी घुसपैठ के खिलाफ पश्मीना मार्च,लेह में धारा 144 लागू, लद्दाख में इंटरनेट बंद | Pashmina march against Chinese infiltration, Section 144 imposed in Leh, internet shut down in Laddakh

मार्च की संवेदनशीलता को देखते हुए लेह जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) संतोष सुखदेव ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिला लेह में धारा 114 लागू कर दी है। लेह पुलिस ने बताया कि डीएम के आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेह जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके कारण अब किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक लगा दी गई है। किसी भी गड़बड़ी को रोकने और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू की गई है।

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