Rajasthan

Anti-corona vaccine given to people displaced from Pakistan after seeing their passport

पाकिस्तान से विस्थापित हुई एक महिला को दी गई कोरोनारोधी वैक्सीन की डोज.

पाकिस्तान से विस्थापित हुई एक महिला को दी गई कोरोनारोधी वैक्सीन की डोज.

जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, ‘वैक्सीन लगाने के लिए सरकार का बहुत धन्यवाद. हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा है फिर भी सरकार ने हमारे पासपोर्ट के आधार पर हमें वैक्सीन लगाई.’

जोधपुर. राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों को पासपोर्ट दिखाने के बाद कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई. पाकिस्तान से लौटे इन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है. इसके बाद भी सरकार की ओर से इन लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई. यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है. जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उनमें से एक व्यक्ति ने समाचार एजेंसी से कहा, ‘वैक्सीन लगाने के लिए सरकार का बहुत धन्यवाद. हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा है फिर भी सरकार ने हमारे पासपोर्ट के आधार पर हमें वैक्सीन लगाई.’

हाईकोर्ट में जनहित याचिका

आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर सहित प्रदेश भर में रहने वाले करीब 25 हजार पाकिस्तान विस्थापितों के सामने लॉकडाउन के वक्त राशन सामग्री का संकट पैदा हो गया था. उनके वैक्सीनेशन का भी कोई उपाय नहीं हो पा रहा था. इसी मुद्दे को लेकर न्यायमित्र की ओर से पिछले दिनों जनहित याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई और जस्टिस रामेश्वर व्यास के खंडपीठ ने कहा था कि पाक विस्थापितों को राशन उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है. इनको राज्य सरकार की ओर से राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए.

राज्य सरकार का तर्कहाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने पाक विस्थापितों के वैक्सीनेशन के मुद्दे पर कहा था कि केन्द्र सरकार ने 6 मई 2021 को जो एसओपी जारी की है, उसमें पाक विस्थापित जिनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं और न ही उसमें इनको शामिल करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में केन्द्र सरकार से निर्देश मांगे जा रहे हैं. वहां से निर्देश मिलने पर पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगवाई जाएगी.

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हाईकोर्ट ने कहा – पाक नागरिकों के लिए अलग से एसओपी की जरूरत नहीं

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि एसओपी में कुछ शेष रहा है. क्योंकि केन्द्र सरकार की एसओपी में स्पष्ट है कि जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं हैं, उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी तो पाक विस्थापितों के लिए अलग से कोई निर्देश जारी हो. वहीं केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित व विपुल सिंघवी के साथ सत्येन्द्र सिंह अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार ने जवाब पेश किया. केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एसओपी पहले ही जारी कर दी गई है, तो पाक विस्थापितों के लिए अलग से कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है.





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