Direct recruitment will be done on the posts of administrators in 3 th | 3 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पदों पर होगी सीधी भर्ती
सहकारिता विभाग की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों पैक्स/लैम्पस के कर्मचारियों की भर्ती,चयन प्रक्रिया और सेवा नियम 2022 जारी कर दिया गया है। नए नियम वर्ष 2008 में जारी सेवानियमों का स्थान लेंगे।
जयपुर
Published: August 03, 2022 05:51:14 pm
ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के लिए नए सेवा नियम जारी
केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिग सहायक के 20 प्रतिशत पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित
3 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पदों पर होगी सीधी भर्ती
जयपुर। सहकारिता विभाग की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों पैक्स/लैम्पस के कर्मचारियों की भर्ती,चयन प्रक्रिया और सेवा नियम 2022 जारी कर दिया गया है। नए नियम वर्ष 2008 में जारी सेवानियमों का स्थान लेंगे। नए नियमों में 10 जुलाई, 2017 के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था को समाप्त कर राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कर व्यवस्थापकों की भर्ती की जाएगी। करीब 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बुधवार को बताया कि पूर्व के नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब नए नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ताकि पीडि़त परिवार को संबल मिल सके। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैकों में बैंकिंग सहायक के पद पर होने वाली भर्ती में 20 प्रतिशत पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं जिससे व्यवस्थापकों को भी आगे बढऩे का मौका मिलेगा और उनका अनुभव बैंकिंग में काम आएगा।
सहकार भर्ती बोर्ड आयोजित करेगा परीक्षा
सहकारिता मंत्री ने बताया कि व्यवस्थापकों की सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती के लिए योग्यता को स्नातक रखा गया है तथा कृषि स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री धारक को वरीयता देकर परीक्षा में प्राप्त अंकों में 10 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। व्यवस्थापक के लिए कंम्प्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान अनिवार्य होगा। इसके लिए व्यक्ति के पास आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। व्यवस्थापक पद के लिए सहकार भर्ती बोर्ड वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित करेगा। जिसमें सामान्य ज्ञान,क्वान्टीटेटिव एप्टीयूड, कम्प्यूटर, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिन्दी व अंग्रेजी के प्रश्न होंगे।
नए सेवा नियमों में नहीं होगी स्क्रीनिंग
इस सम्बंध में रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए, जिस जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में रिक्त पद पर नियुक्ति होनी है। उन्होंने बताया कि व्यवस्थापकों के लिए संचित उपार्जित अवकाश को 120 से बढ़ाकर अधिकतम 240 दिवस किया गया है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई, 2017 से पूर्व नियुक्त व्यवस्थापक/सहायक व्यस्थापक का स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण किया जा रहा है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह स्क्रीनिंग केवल एक बार ही होगी। नए सेवा नियमों में स्क्रीनिंग को हटाकर परीक्षा से भर्ती की व्यवस्था की है।
अग्रवाल ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक के पद पर नियुक्ति संविदा के आधार पर विधि मान्य तरीके से की जाएगी। व्यवस्थापकों को समय पर पदोन्नति तथा 9,18 व 27 के सेवाकाल पर वेतन श्रृृखला का प्रावधान भी किया गया है। भर्ती के लिए विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है।

3 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पदों पर होगी सीधी भर्ती
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