Rajasthan

पुलिस के कुत्ते बार-बार उसी लड़के के घर पहुंचते, जो रोज उनके साथ घूम रहा था, राज खुला और कोर्ट ने दी ‘सबसे खतरनाक सजा’

उदयपुर : मावली में हुए नृशंस हत्याकांड मामले में आज कोर्ट ने दोषी कमलेश को फांसी की सजा सुनाई. सजा ए मौत पाने के बाद भी कमलेश के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई. वह कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय बेगुनाह होने का शोर मचाता नजर आया. आठ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उसे सजा ए मौत दी गई. अदालत ने इसे जघन्‍य अपराध करार देते हुए कैपिटल पनिशमेंट दी. कमलेश ने मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद उसके शव के दस टुकड़े किए थे. सबूत मिटाने के आरोप में कमलेश के माता-पिता को भी 4-4 साल की सजा दी गई.

दरअसल, 1 अप्रैल 2023 का दिन जब मावली थाना इलाके के एक गांव में थैली में भरे कटे हुए मानव अंग मिले थे. इससे पहले पास की एक मासूम की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी. जानकारी मिलने पर सामने आया कि यह शव के टुकड़े उसी मासूम के हैं. पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पास में ही रहने वाला कमलेश शक के घेरे में आया.

कमलेश से पूछताछ की तो सारी घटना की परतें उखड़ गईं. कमलेश ने उस मासूम का पहले अपहरण किया गया, जो उसे भैया कहकर बुलाती थी. बाद में अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी. हत्या कर शव ठिकाने लगाने के लिये कमलेश ने मासूम को दस टुकड़ों में काट दिया. कमलेश ने अपने पिता रामसिंह और माता किशन कुंवर के साथ मिलकर ना सिर्फ साक्ष्य मिटाए, बल्कि शव को भी ठिकाने लगा दिया.

कमलेश के चहरे पर इस जघन्य घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद भी कोई शिकन नजर नहीं आई. कमलेश कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय जोर जोर खुद के बेगुनाह होने का शोर मचा रहा था. उसके चेहरे पर जघन्य अपराध को लेकर कोई गिला शिकवा नहीं था. हालांकि उसके माता पिता की आंखों में बेटे के लिए मृत्‍युदंड की सजा सुनकर जरूर आंसू आ रहे थे.

कमलेश शुरू से ही बेहद चालाक रहा. उसने घटनाक्रम के दौरान भी पुलिस को शक ना हो, इसके लिये जांच में वह पुलिस टीम के साथ ही गांव में घूमता रहता. हालांकि बाद में जब डॉग स्कावयड बार-बार कमलेश के घर जाकर रूकता तो पुलिस को इस पर शक हुआ. कमलेश ने इस घटना के दौरान पुलिस को गुमराह करने की पुलिस कोशिश की थी.

सजा के ऐलान के बाद आरोपी पक्ष के वकील द्वारा माता किशन कुंवर और पिता रामसिंह के लिए सजा सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगाई गई, जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया और 20—20 हजार के जमानती मुचलके पर दोनों को छोड दिया. अब दोनों आरोपी अपनी सजा को लेकर अपर कोर्ट में अपील करेंगे.

Tags: Rajasthan news, Udaipur news

FIRST PUBLISHED : November 4, 2024, 19:07 IST

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