Priyanka Bishnoi Death Case: वसुंधरा अस्पताल के मालिक और डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज, जानें कोर्ट ने क्या कहा?
जोधपुर. आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है. इस मामले में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-8 ने जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल के मालिक डॉ. संजय मकवाना, डॉ. रेणु मकवाना, डॉ. विनोद शैली और डॉ. जितेन्द्र के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट का आदेश मिलते ही चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने में सभी खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज हो गई है.
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा है कि परिवादी प्रियंका बिश्नोई के ससुर सहीराम विश्नोई की ओर से पेश किए गए परिवाद पर कार्यालय रिपोर्ट और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया. इसमें कई कारण ऐसे हैं जिनके चलते चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना को निर्देशित किया जाता है कि इस परिवाद को दर्ज कर जल्द जांच कर उसका नतीजा न्यायालय में पेश करे.
प्रियंका 5 सितंबर को वसुंधरा अस्पताल में भर्ती हुई थीचौपासनी थाने के सब इंस्पेक्टर फगलू राम ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी प्रियंका बिश्नोई एक सर्जरी के लिए 5 सितंबर को वसुंधरा अस्पताल में भर्ती हुई थी. सर्जरी के बाद वह स्वस्थ थी. अगले दिन 6 सितंबर को उनकी तबीयत खराब हो गई. डॉक्टर ने अलग-अलग विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लिया और उनका उपचार शुरू किया. लेकिन स्थिति नहीं सुधरी.
18 सितंबर की रात को अहमदाबाद में हुआ था निधनउसके बाद परिजन उन्हें लेकर 7 सितंबर को अहमदाबाद के निजी अस्पताल पहुंचे. वहां 18 सितंबर की रात को उन्होंने अंतिम सांस ली. परिजनों ने इस मामले में षडयंत्रपूर्वक लापरवाही करने का आरोप लगाया था. इसके चलते जोधपुर कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज से जांच करवाई थी. वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार के स्तर पर भी उच्च स्तरीय जांच करवाई गई थी. लेकिन उसकी रिपोर्ट का अभी इंतजार हो रहा है.
FIRST PUBLISHED : October 26, 2024, 08:01 IST