Public Opinion: हाईकोर्ट के आदेश के बाद माउंट आबू के लोगों को बड़ी राहत! अब रुके हुए निर्माण का शुरू हो सकेगा काम

सिरोही: राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सुंदर नजारों के लिए देश-दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन भवन निर्माण की यहां के स्थानीय रहवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है. माउंट आबू में संशोधित मास्टर प्लान लागू होने में देरी की वजह से माउंट आबू शहर के बाशिंदों को अपनी ही भूमि पर मकान बनवाने और घर की मरम्मत करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने और कई तरह की पेचीदगियों की वजह से स्थानीय रहवासियों को काफी परेशानी होती है. इसी समस्या को देखते हुए माउंट आबू के रहवासी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी.
याचिकाकर्ता शैतान सिंह व अन्य बनाम सरकार प्रकरण में उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों आदेश जारी करते हुए माउंट आबू नगरपालिका को संशोधित क्षेत्रीय मास्टर प्लान और माउंट आबू शहर में मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार निर्माण अनुमति जारी करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद से बिल्डिंग बायलॉज लागू होने से निर्माण स्वीकृति का रास्ता साफ होने की शहरवासियों को उम्मीद है. इससे लम्बे समय से अटके हुए निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे.
बिल्डिंग बायलॉज को लेकर संशोधन की मांगलोकल-18 ने न्यायालय के इस निर्णय और माउंट आबू में आ रही भवन निर्माण की समस्याओं को लेकर शहरवासियों की राय जानी, तो लोगों का कहना था कि न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रशासन ने मार्गदर्शन का हवाला देते हुए पाला राज्य सरकार की तरफ धकेल दिया है. अपनी ही जगह पर भवन नहीं बनवा पाने से लोगों को बारिश के दिनों में काफी परेशानी होती है. भवन की मरम्मत करवाने को लेकर भी आमजन को कई प्रकार की परेशानी होती है. इस समस्या से शीघ्र निजात मिलना जरूरी है. माउंट आबू निवासी नारायण सिंह भाटी ने बताया कि न्यायालय द्वारा आबू की जनता के हित में जो फैसला दिया, उसके लिए न्यायालय और याचिकाकर्ता का आभार जताना चाहिए. स्थानीय नेताओं ने भी बिल्डिंग बायलॉज को लेकर जो संशोधन की मांग थी, उसे सरकार के समक्ष रखने की कार्यवाही की थी. वर्तमान में माउंट आबू में प्रशासन काल है. अब प्रशासन और अधिकारियों से निवेदन है कि वे जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करें. अब न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की पालना में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए.
मास्टर प्लान पर लगी थी रोकमाउंट आबू निवासी नवनीत बंसल ने बताया कि माउंट आबू में भवन निर्माण को लेकर आ रही समस्या काफी समय से लोगों को झेलनी पड़ रही है. इसमें यहां के नेताओं ने भी काफी प्रयास किए. मास्टर प्लान में जो संशोधन करवाने थे, वो भी करवा दिए गए थे, लेकिन एनजीटी ने कुछ कारणों से मास्टर प्लान पर रोक लगा दी थी. इस वजह से निर्माण कार्य रुके हुए थे. पूर्ववर्ती सरकार के समय भी इसे लागू करवाने के लिए काफी प्रयास किया गया था. अब न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए हैं, उससे राहत मिलने की उम्मीद है. अब वर्तमान भाजपा सरकार से आग्रह है कि इस आदेश को लागू करवाकर जनता को राहत प्रदान करें और आमजन के लिए निर्माण का रास्ता साफ हो.
न्यायालय के आदेश से मिलेगी आम जनता को राहतमाउंट आबू निवासी प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्माण को लेकर राहत देने के निर्देश दिए हैं, इससे आमजन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इसमें नगर पालिका द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार निर्माण स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. माउंट आबू में अभी प्रशासक नियुक्त हैं, ऐसे में अधिकारियों से बात करने पर बताया कि राज्य सरकार से गाइडलाइन मांगी गई है. अब स्थानीय प्रशासन से ये ही हमारी मांग है कि निर्माण कार्यों पर जो रोक लगी हुई है, उसे हटवाकर आम जनता को राहत दी जाए.
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FIRST PUBLISHED : December 26, 2024, 16:19 IST