RERA warned, builder-developers told the reality of project | RERA ने चेताया तो बिल्डर-डवलपर्स ने बताई प्रोजेक्ट निर्माण की हकीकत

रियल एस्टेट रेग्यूलेटर अथॉरिटी की फुल बैंच का आदेश
जयपुर
Updated: January 19, 2022 11:41:23 pm
जयपुर। रियल एस्टेट रेग्यूलेटर अथॉरिटी (रेरा) के तमाम प्रयासों के बाद भी कई बिल्डर-डवलपर्स आशियाना बुक कराने वालों से प्रोजेक्ट की स्थिति छिपाते रहे। ऐसे बिल्डर्स 75 बिल्डर के 118 प्रोजेक्ट हैं। इन्होंने पिछले एक साथ से न तो निर्माण की स्थिति सार्वजनिक की और न ही बुकिंगकर्ताओं को इसके बारे में बताया। इस मामले को गंभीर मानते हुए अथॉरिटी की फुल बैंच ने सुओमोटा सुनवाई की। इस दौरान बिल्डर, डवलपर्स को तलब किया। ऐसे 75 मामलों में फैसला आ गया है। 34 मामलों को ड्राप कर दिया, क्योंकि जैसे ही बिल्डर को नोटिस पहुंचे तो उन्होंने सुनवाई से ठीक पहले तिमाही प्रोजेक्ट रिपोर्ट (क्यूपीआर) जमा करा दी। जबकि, 15 मामलों में प्रति क्यूपीआर पांच हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। दो मामलों में बिल्डर्स को सख्त एक्शन के लिए चेताया गया। 23 ऐस केस रहे, जिसमें बिल्डर्स ने जवाब के लिए टाइम मांग लिया और तीन को अगली सुनवाई तिथि से पहले रिपोर्ट अपलोड करने का आदेश दिया गया। पहली बार है जब रेरा ने इस तरह की सख्ती दिखाई। रेरा रजिस्ट्रार आर.सी. शर्मा ने ऐसे सभी को कई बार हिदायत दी थी।

RERA ने चेताया तो बिल्डर-डवलपर्स ने बताई प्रोजेक्ट निर्माण की हकीकत
बुकिंगकर्ता को पता होनी चाहिए
प्रोजेक्ट के निर्माण से लेकर बुकिंग की स्थिति रियल एस्टेट रेग्यूलेटर अथॉरिटी (रेरा) पोर्टल पर हर तीन माह में बताना अनिवार्य है। अथॉरिटी ने कई बार इन्हें चेताया लेकिन बात नहीं बनी। अब ऐसे सभी बिल्डर-डवलपर्स को न केवल अंतिम नोटिस थमाया गया, बल्कि अथॉरिटी की बैंच ने सुओमोटो सुनवाई का निर्णय कर लिया।
फैक्ट फाइल
-1635 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं रेरा में (प्लॉट 439, कॉमर्शियल 68, ग्रुप हाउसिंग 1062, आवासीय व कॉमर्शियल मिक्स 66)
-561 बिल्डर-डवलपर ने एक्सटेंशन लिया अब तक
-79 प्रोजेक्ट से 1.05 करोड़ रुपए पेनल्टी वसूली गई अभी तक
इनकी बैंच ने की सुनवाई
-निहालचंद गोयल, चेयरमेन, रेरा
-शैलेन्द्र अग्रवाल, सदस्य, रेरा
-सलविन्दर सिंह सोहाता, सदस्य, रेरा
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