Rajasthan

By-election Declared On Vallabhnagar And Dhariyawad Assembly Seat – वल्लभनगर-धरियावद सीट पर उपचुनाव घोषित, दो जिलों में आचार संहिता लागू

-1 से 8 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे नामांकन दाखिल, 30 अक्टूबर को होगा मतदान, 2 नवंबर को आएगा चुनाव परिणाम,दोनों विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, 781 मतदान केंद्र पर करवाए जाएंगे चुनाव, नामांकन दाखिल करने के पहले और बाद में आम सभा या जुलूस पर प्रतिबंध,नुक्कड़ सभाओं में केवल 50 लोगों की अनुमति

जयपुर। प्रदेश में 2 विधायकों के निधन से रिक्त हुई वल्लभनगर और धरियावद सीट पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में आचार संहिता लागू हो गई है।

दोनों सीटों पर मतदान 30 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना और चुनाव परिणाम 2 नवंबर को जारी किया जाएगा। दोनों विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख 59 हजार 871 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 2 लाख 57 हजार 155 पुरुष और 2 लाख 52 हजार 716 महिला मतदाता हैं।

1 से 8 अक्टूबर तक दाखिल होंगे नामांकन
वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर तक है । उसके बाद 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हालांकि इस बार प्रचार थमने के समय को बढ़ाते हुए 48 घंटे से 72 घंटे किया गया है। इस बार चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले ही थम जाएगा।

781 मतदान केंद्र
वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 781 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से धरियावद में 396 और वल्लभनगर में 385 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

आम सभा-जुलूस पर प्रतिबंध
वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन विभाग ने इस बार विधानसभा उपचुनाव में आम सभा और जुलूस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान या बाद में किसी भी तरह से आम सभा या जुलूस नहीं होगा।

नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल तीन वाहन ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा रोड शो और रैली की भी अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी केवल पांच समर्थकों को साथ लेकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। वहीं नुक्कड़ सभाओं में केवल 50 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति दी गई है।

80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि उपचुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता, क्वारंटाइन और 40 फ़ीसदी से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाया जाएगा। मतदान के दौरान ध्यान रखा जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइड लाइन का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो। वोटर्स मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए मतदान कर सकेंगे।









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