सलाह देने वालों पर सेबी ने कसा शिकंजा! अब नहीं कर सकेंगे निवेशकों को गुमराह, देनी होगी जरूरी जानकारी

Last Updated:November 28, 2025, 20:42 IST
Sebi Action : बाजार नियामक सेबी ने सोशल मीडिया पर स्टॉक्स और फंड के बारे में निवेश की जानकारी देने वालों के लिए कुछ नियम सख्त बना दिए हैं. अब सलाह देने वालों को अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देनी होगी.
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सेबी ने सोशल मीडिया पर ज्ञान देने वालों के लिए नया नियम बनाया है.
नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर शेयर बाजार और स्टॉक्स पर ज्ञान देने वाले गुरु घंटालों पर बाजार नियामक सेबी ने कड़ा शिंकजा कस दिया है. सेबी ने इसके लिए बाकायदा सख्त नियम बना दिए हैं. बाजार नियामक ने कहा है कि अब सोशल मीडिया पर किसी भी स्टॉक और फंड के बारे में जानकारी देने और उसमें निवेश की सलाह देने के लिए कुछ जरूरी जानकारियां देनी होंगी.
सेबी ने शुक्रवार को प्रस्ताव दिया कि उसके नियंत्रण वाली सभी संस्थाएं और उनके एजेंट (म्यूचुअल फंड वितरक, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा वितरक आदि) अपने सोशल मीडिया मंच के ‘होम पेज’ पर अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से दिखाएं. इसके अलावा हर वीडियो या ‘कंटेंट’ के साथ भी यह जानकारी देनी होगी.
सेबी ने क्यों दिया ऐसा प्रस्तावयह प्रस्ताव इसलिए आया है, क्योंकि सेबी ने पाया कि सोशल मीडिया पर नियमित और गैर-पंजीकृत लोगों का कंटेंट मौजूद है, जिससे निवेशक गुमराह हो रहे हैं. ऐसे में नाम और पंजीकरण संख्या दिखाने से निवेशकों को तुरंत पता चल जाएगा कि कंटेंट किसी अधिकृत संस्था का है या नहीं. सेबी ने अपने परामर्श पत्र में कहा कि सोशल मीडिया पर डाला जाने वाला कोई भी ‘कंटेंट’ पक्के प्रतिफल का वादा न करे, ऐसी कोई बात न कही जाए तो कानूनन प्रतिबंधित हो और निवेशकों में जानकारी की कमी का फायदा उठाने की कोशिश न की जाए.
About the AuthorPramod Kumar Tiwari
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
November 28, 2025, 20:42 IST
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सलाह देने वालों पर सेबी ने कसा शिकंजा! अब नहीं कर सकेंगे निवेशकों को गुमराह



