Rajasthan

Shiprapath Vidya Devi Murder Case Accused Not Bell Reject High Court – नहीं दे सकते ऐसे हिंसक अपराधी को जमानत, जो एक मामूली बात पर कर दे हत्या: हाईकोर्ट

आरएएस की बहन की हत्या करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत, कुत्ता घुमाने से टोकने पर खफा होकर हत्या का है आरोप

कमलेश अग्रवाल / जयपुर। शिप्रा पथ थाना इलाके में आरएएस युगान्तर शर्मा की बहन की हत्या करने वाले आरोपी युवक को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कृष्णकांत शर्मा पर कुत्ता घुमाने से टोकने पर हत्या करने का आरोप है। आरोपी कृष्णकांत शर्मा ने याचिका दायर कर कहा था कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

एफआईआर भी अज्ञात व्यक्ति के नाम दर्ज हुई थी। इसके अलावा घटनास्थल के संबंध में भी गवाहों के विरोधाभासी बयान हैं। वह 19 साल का विद्यार्थी है और सिर्फ कुत्ता घुमाने को लेकर पूर्व में हुई कहासुनी को आधार बनाकर फंसाया गया है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी की निशानदेही पर मृतका के घर से लूटा गया सामान बरामद किया गया था। इसके अलावा मृतका की हत्या करने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाए।

अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश सतीशकुमार शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि भले ही आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन जांच में आरोपी की निशानदेही से मृतका के घर से लूटा गया सामान बरामद हुआ है। आरोपी पर अकेली रह रही वृद्धा की नृशंस हत्या कर सामान लूटने का आरोप है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

गौरतलब है कि शिप्रापथ थाना इलाके में रहने वाली विद्या देवी की हत्या कर शव को रेलिंग से बांधा गया था। मामले में पुलिस ने पडोसी कृष्णकांत को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद किया था।







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