दामाद ने लगाया कलंक, चुपके से साले की नाबालिग पत्नी को भगा ले गया, फिर किया रेप, ससुर ने कोर्ट से दिलाई सजा
झालावाड़. झालावाड़ जिले में एक दामाद ने ही अपनी ससुराल पर कलंक लगा डाला. दामाद की अपने साले की नाबालिग पत्नी को देखकर नीयत डोल गई. इस पर वह उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया और करीब दो महीने अपने पास रखा. उस दौरान रेप की वारदात को अंजाम दिया. करीब तीन साल पहले हुए इस रेप केस में अब झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त ननदोई को 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि यह मामला झालावाड़ जिले के रटलाई थाना इलाके से जुड़ा है. पुलिस थाने में पीड़िता के ससुर की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट के अनुसार उसका बेटा अपनी बहू को रक्षा बंधन के दिन घर लेकर आया था. परिवादी ने बताया कि 27 जुलाई 2021 को शाम करीब 7 बजे उसका बेटा अपनी मां के साथ पड़ोस में गया हुआ था. उस वक्त घर पर बहू अकेली थी.
पुलिस ने दो महीने के बाद पीड़िता को बरामद कियापरिवादी ने बताया कि उसका बेटा जब वापस आया तो उसकी पत्नी घर पर नहीं मिली. उसके बाद बेटे ने उनके पास पहुंचकर उसे पूरी बात बताई. इस पर परिवादी ने शक के आधार पर अपने छोटे दामाद के खिलाफ रटलाई थाने में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने जांच पड़ताल कर करीब दो महीने बाद 19 सितंबर 2021 को उसकी बहू को बरामद कर लिया.
कोर्ट में 18 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गएपीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसे उसका ननदोई बहला-फुसलाकर ले गया था. बाद में उसके साथ जबरन संबंध बनाए. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए.
आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए गएकोर्ट में पेश किए गए गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी के खिलाफ जुर्म होना प्रमाणित पाया गया. सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त ननदोई को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट के आदेश के अनुसार जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर अभियुक्त को 6 महीने की जेल और भुगतनी पड़ेगी.
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FIRST PUBLISHED : October 25, 2024, 09:27 IST