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Substandard electrical goods will be on sale Two years in jail, fine of Rs 2 lakh | बिजली का ये सामान बेचा तो अब खैर नहीं, पकड़े जाने पर होगी जेल और लगेगा इतने लाख का जुर्माना

नई दिल्लीPublished: Jan 06, 2024 08:38:59 am
अब कोई भी दुकानदार बिजली का घटिया सामान बेचते हुए पाया गया या उत्पादन में लगी किसी भी कंपनी को जुर्माना और कारावास सहित तत्काल कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने घटिया सामान के आयात पर रोक लगाने और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्विच, सॉकेट, आउटलेट और केबल ट्रंकिंग जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड लागू किए हैं। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की ओर से जारी विद्युत सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2023 के मुताबिक कोई दुकानदार घटिया सामान बेचते मिला या कोई कंपनी घटिया समान का प्रोडक्शन करती है तो उसके प्रबंधकों को जुर्माने के साथ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।