Rajasthan Private Education Institutions Regulatory Authority Bill | बिल के विरोध में निजी स्कूल , दी आंदोलन की चेतावनी
जयपुरPublished: Feb 06, 2023 12:24:46 am
राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 के विरोध में निजी स्कूलों ने सडक़ परउतरने की चेतावनी दे दी है
बिल के विरोध में निजी स्कूल , दी आंदोलन की चेतावनी
राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 के विरोध में निजी स्कूलों ने सडक़ परउतरने की चेतावनी दे दी है। रविवार को प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के 25 जिलों से तकरीबन सौ से अधिक स्कूल संचालक एकत्र हुए और उन्होंने बिल के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दी। एसोसिएशन की हेमलता शर्मा, संदीप बक्शी सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार निजी स्कूलों पर नियंत्रण करने के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन करने के लिए बिल ला रही है। इसमें कुछ ऐसे नियम शामिल किए हैं, जिसे लेकर निजी स्कूलों को आपत्ति है। बिल के अनुसार सरकार की ओर से बनाई कमेटी के खर्चों को चलाने के लिए राजस्थान के हर निजी स्कूल की कुल फीस का एक प्रतिशत तक पैसा सरकार लेगी। कमेटी किसी स्कूल पर कोई भी दंड का प्रावधान करती है तो उसकी सुनवाई का अधिकार किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं होगा जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत भी प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन देने के लिए निजी स्कूलों को नोटिस सरकार से जारी किया है। उस पर जब तक बच्चा पहली कक्षा में नहीं आएगा सरकार पुर्नभरण राशि भी नहीं देगी। जिसका हम विरोध करते हैं और जरूरत पड़ी तो हम सडक़ पर उतर कर आंदोलन करेंगे।