सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को शो प्रसारित करने से रोका

Last Updated:February 18, 2025, 17:43 IST
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मुखिजा को फिलहाल के लिए किसी भी शो को ऑन एयर करने पर रोक लगा दी है. ये आदेश तब आया जब रणवीर ने अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज केसों को एक सा…और पढ़ें
कोर्ट ने रणवीर को ये हिदायते दी हैं.
नई दिल्ली. रणवीर इलाहाबादिया पर कॉमेडियन समय रैना के शो पर ‘पैरेंटल सेक्स’ को लेकर की गए भद्दे कमेंट के बाद से कई मामले दर्ज हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा है कि अब उनके खिलाफ कोई नया केस दर्ज नहीं होगा. साथ ही, उन्हें अपना पासपोर्ट थाणे पुलिस को जमा करने और कोर्ट की इजाजत के बिना विदेश न जाने का भी निर्देश दिया गया है.
रणवीर इलाहाबादिया काफी समय से सुर्खियों में हैं. अब कोर्ट ने रणवीर की टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ लोकप्रियता के लिए कोई भी अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिस्वर सिंह की बेंच ने रणवीर के वकील से कहा कि क्या वे उनके क्लाइंट द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का समर्थन करते हैं? क्या यही अश्लीलता की सीमा है? यह गैर-जिम्मेदारी की हद है.
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शो प्रसारित करने पर लगी रोकसुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इल्हाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मुखिजा को अगले आदेश तक कोई भी शो ऑन एयर न करने की प्रसारित करने से रोक दिया है. ये मामला रणवीर के उस विवादित बयान से जुड़ा है जो उन्होंने समय रैना के शो में दिया था. दरअसल, रणवीर ने अपने बयान में ‘पैरेंटल सेक्स’ पर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थीं, जिसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हो गए थे.
कोर्ट से मिली बड़ी राहतकोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई नया केस दर्ज नहीं होगा. सुनवाई के दौरान जजों ने रणवीर के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता. अदालत ने रणवीर के वकील से भी पूछा कि क्या वो इस तरह की भाषा का समर्थन करते हैं.
कोर्ट ने आगे कहा, ‘सिर्फ इसलिए कि कोई खुद को बहुत पॉपुलर समझता है और कुछ भी बोल सकता है, क्या वो पूरे समाज का मजाक उड़ा सकता है? क्या धरती पर कोई ऐसा इंसान है जिसे ये भाषा पसंद आएगी? इनके दिमाग में बहुत गंदगी है जो बाहर आ गई है.
बता दें कि रणवीर के वकील ने दलील दी कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसपर कोर्ट ने कहा कि कानून अपना काम करेगा. यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिस्वर सिंह की बेंच ने सुना. रणवीर की पैरवी पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे, अभिनव चंद्रचूड़ ने की.
Location :
New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
February 18, 2025, 17:39 IST
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‘दिमाग में गंदगी’, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को लगाई फटकार