सीकर अग्निकांड के बाद चेता परिवहन विभाग, जारी किया ये नया फरमान, पालना करें, अन्यथा लगेगा भारी जुर्माना

जयपुर. राजस्थान के सीकर जिले में सड़क हादसे में सात लोगों के जिंदा जल जाने के बाद अब परिवहन विभाग चेता है. इस खौफनाक हादसे के बाद परिवहन विभाग ने अब कमर्शियल वाहनों की फिटनेस को लेकर चेतावनी जारी की है. अब राजस्थान में रजिस्टर्ड नंबर के जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उन सबको अपनी गाड़ियों में अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी होगा. अन्यथा गाड़ी को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. वहीं जुर्माना भी लगाया जाएगा.
दरअसल तीन दिन पहले 14 अप्रेल को जयपुर-बीकानेर हाईवे पर सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के पास एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी. भिड़ंत के बाद उन दोनों वाहनों में आग लग गई थी. इस हादसे में सात लोग जिंदा जल गए थे. ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के थे. इस भयावह हादसे की तस्वीरें पूरे देश ने देखी. इसके अलावा भी वाहनों में आग लगने की छिटपुट घटनाएं सामने आती रहती हैं. वाहनों में आग की इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब परिवहन विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है.
जुर्माना 500 से लेकर पांच हजार रुपये तक हो सकता है
जयपुर झालाना आरटीओ राजेश कुमार चौहान के अनुसार राजस्थान में कमर्शियल रजिस्टर्ड नंबर के जितने भी वाहन हैं उनको लेकर बड़ा फैसला किया गया है. अब इन सभी वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों में अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी होगा. जांच के दौरान इन वाहनों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिलता है तो फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ उन पर 500 से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह जुर्माना वाहन की कंडीशन समेत अन्य कई मापदंडों पर निर्भर करेगा.
गर्मियों में बढ़ जाती है वाहनों में आग लगने की घटनाएं
बकौल चौहान राजस्थान में बड़ी तादाद में सैलानी दिल्ली से पहुंचते हैं. ज्यादातर पर्यटक कमर्शियल कारों के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की सैर करते हैं. अब इन सब वाहनों पर भी परिवहन विभाग की नजर रहेगी. वैसे भी अब तेज गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है. पारा धीरे धीरे बढ़ने लगा है. इस गर्मी का असर अब वाहनों पर भी नजर आने लगा है. तेज गर्मी के कारण कई जगहों से वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है. ऐसे में परिवहन विभाग ने ऐसी घटनाओं को रोकने की कवायद शुरू की है.
कार्रवाई का लंबा दौर शुरू होने वाला है
कहने को तो ये शुरूआत अच्छी है लेकिन कमर्शियल वाहनों के अलावा लाखों निजी वाहन भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं. परिवहन विभाग की जांच का दायरा केवल कमर्शियल वाहन ना होकर निजी वाहन भी होते तो ज्यादा सतर्कता बरती जा सकती थी. फिलहाल कमर्शियल वाहनों में चाहे कार हो या ट्रक या फिर बस सभी में अग्निशमन यंत्रों की जांच शुरू होगी. नियम ना मामने वाले वाहनों पर कार्रवाई का लंबा दौर शुरू होने वाला है.
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FIRST PUBLISHED : April 17, 2024, 12:52 IST