अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बिजनेस और शिक्षा ऋण हेतु आवेदन हुए आमंत्रित, 30 सितंबर लास्ट डेट, जानें प्रोसेस

करौली: अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए व्यावसायिक लोन से जुड़ी एक काम की खबर है. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सरकारी निगम द्वारा हर साल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दिए जाने वाले व्यावसायिक लोन की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. जो 30 सितंबर अंतिम निर्धारित तिथि तक जारी रहेगी.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अकबर खान ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी एवं बौद्ध) को व्यवसायिक एवं शिक्षा ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है. उन्होंने बताया कि इस लोन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसायिक ऋण हेतु कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई, शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी.
लोन के आवेदन के लिए यह दस्तावेज है आवश्यक ऋण आवेदन हेतु अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, समस्त स्त्रोत से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, कार्य स्थल संबंधित प्रमाण पत्र, लाईसेन्स, फोटो, जनआधार कार्ड, बैंक विवरण, आवेदक का जीवन बीमा (ऋण राशि के अनुसार) गारण्टर संबंधि दस्तावेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है. साथ ही शिक्षा ऋण हेतु समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका, वर्तमान अध्ययनरत प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविद्यालय का पंजीयन,मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जमा करायी गयी फीस की रसीदें आदि निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैं.
30 सितंबर है आवेदन की अंतिम तिथि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अकबर खान के मुताबिक, लोन की दोनों प्रक्रिया में दस्तावेज आदि आवेदन पत्र में अंकित प्रारूप अनुसार स्वयं प्रमाणित दस्तावेज सलंग्न कर निर्धारित तिथि 30 सितंबर तक समस्त दस्तावेज पूर्ण कर आवेदन कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, करौली मेें जमा कराए जा सकते हैं. आवेदन की पूरी प्रक्रिया एकदम ऑफलाइन है. साथ ही अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लोग जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : September 12, 2024, 09:27 IST