न्यू ईयर पार्टी में पैग बनाने से पहले कर लें ये काम, वरना अगले दिन कहीं और खुलेगी आंख, जानें माजरा

सिरोही:- 31 दिसम्बर के दिन न्यू ईयर के मौके पर अगर आप भी होटल या रेस्टोरेंट में न्यू ईयर पार्टी करने और शराब की मान-मनुहार की सोच रहे हैं, तो पहले आबकारी विभाग से इसके लिए अस्थाई लाइसेंस लेना ना भूलें, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं. राजस्थान आबकारी नियम में आबकारी विभाग के पंजीकृत स्थल पर कॉमर्शियल समारोह स्थल पर शराब परोसने के लिए आकस्मिक अनुज्ञा-पत्र यानी ऑकेशनल लाइसेंस लेना प्रावधान है. ये लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व वाणिज्य समारोह स्थल का आबकारी विभाग के पंजीकृत स्थल के रूप में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण करवाना भी जरूरी है.
जिला आबकारी अधिकारी अजय जैन ने लोकल 18 को बताया कि वर्तमान में सिरोही जिले में संचालित जिन होटल इकाईयों या वाणिज्यिक समारोह स्थलों का पंजीकरण आबकारी विभाग के पंजीकृत स्थल के रूप में नहीं है. ऐसे में अगर इन जगहों पर आयोजित समारोह में यदि शराब परोसना पाया जाता है, तो आबकारी नियमों का उल्लंघन के चलते विभाग द्वारा आबकारी नियमानुसार मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
न्यू ईयर पर होगी कई जगहों पर पार्टियांराजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सिरोही जिले में होने से यहां कई होटलों में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन होता है. इनमें काफी पर्यटक भाग लेते हैं. आगामी दिनों में न्यू ईयर 2025 और अन्य समारोहों में शराब परोसने की आशंका के चलते विशेष आबकारी टीम गठित की गई है, जो होटलों में भी शराब के भण्डारण-उपयोग को लेकर आकस्मिक जांच की जाएगी.
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ऐसे करें अस्थाई लाइसेंस के लिए आवदेनआबकारी विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, यदि आप द्वारा संचालित होटल इकाई का पंजीकरण आबकारी विभाग के पंजीकृत स्थल के रूप में करवाना चाहते हैं, तो आपकी S.S.O. आई.डी. से https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर लॉगिन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं. बिना लाइसेंस न्यू ईयर पार्टी में शराब परोसते पाए जाने और आबकारी प्रावधानों की अवहेलना पर सख्त कार्यवाही की जाएगी.
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FIRST PUBLISHED : December 24, 2024, 10:27 IST