10 हजार तक जुर्माना, 2 साल तक सजा | corona

महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम में सजा व जुर्माना
जयपुर
Published: December 30, 2021 02:12:57 am
जयपुर। कोविड़ संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती दिखाने की चेतावनी दी है। कानून की पालना नही करने वालों पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना और दो साल तक की सजा हो सकती है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की लाइव प्रसारित बैठक में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती का संकेत दिया। इसके तहत संक्रमण रोकने के लिए मास्क नहीं पहनने, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने, शादी—समारोह में कलक्टर की अनुमति बिना 200 से अधिक लोग बुलाने और कार्यस्थल व सार्वजनिक स्थल पर महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इनके बारे में कानूनों में पहले से ही प्रावधान है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक उदारता बरती जा रही थी। सरकार की सख्ती को देखते हुए अब जुर्माना व सजा होने का खतरा बढ़ सकता है।

Covid-19
सावधान! भारी पड़ सकती है लापरवाही
सार्वजनिक स्थल या कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर— 1 हजार रुपए जुर्माना
दुकानदार के बिना दो गज दूरी अपनाए व बिना मास्क सामान बेचने पर — 500 रुपए जुर्माना
सार्वजनिक स्थल पर सामाजिक दूरी नहीं रखने पर— 100 रुपए जुर्माना
सार्वजनिक स्थल पर थूंकने पर—200 रुपए जुर्माना
सार्वजनिक स्थल पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का उपयोग— 500 रुपए जुर्माना
शादी सहित किसी समारोह में बिना अनुमति 200 से अधिक लोग— 10 हजार रुपए जुर्माना
आॅटो, कैब, रिक्शा, बस व ट्रेन में मास्क नहीं— 800 रुपए जुर्माना
कार्यस्थल पर नियमित सेनेटाइजेशन व सामाजिक दूरी नहीं— 10 हजार रुपए जुर्माना
राजकार्य में बाधा, कार्य में लापरवाही या अफवाह फैलाने पर— 1 साल की जेल
गलत जानकारी देने पर—2 साल की जेल
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