Rajasthan

Ten Thousand Fine For Selling Firecrackers In NCR – गहलोत सरकार की सख्ती, एनसीआर में पटाखे बेचने पर 10 हजार का जुर्माना

एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के बेचने और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध,भरतपुर और अलवर जिला एनसीआर क्षेत्र में ,शेष राजस्थान में ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति

जयपुर। प्रदेश के एनसीआर से जुड़े अलवर और भरतपुर जिले में आतिशबाजी को लेकर सरकार से सख्ती दिखाई है। एनसीआर क्षेत्र में पटाखे बेचने और चलाने पर सरकार ने जुर्माने का प्रावधान रखा है। एनसीआर में अगर कोई आतिशबाजी बेचता हुआ मिला तो उस पर 10 हजार का जुर्माना पटाखे चलाने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा। इसे लेकर शनिवार को गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के मुताबिक एनसीआर क्षेत्र में किसी भी तरह की आतिशबाजी बेचने वाले दुकानदार को 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा पटाखे चलाते हुए पाए जाने पर उस व्यक्ति के खिलाफ 2 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

दरअसल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर रोगियों और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक उपाय के रूप में राज्य के एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

हालांकि सरकार ने एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी जिलों में ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति दी है। गौहतलब है कि गहलोत सरकार ने शुक्रवार को एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश में आतिशबाजी बेचने और चलाने 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक लगी रोक को समाप्त करते हुए ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी है।











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