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NPS की सबसे बड़ी टेंशन खत्‍म! अब एकमुश्‍त निकाल सकेंगे 80 फीसदी पैसे, जानें बाकी 20% का क्‍या करना होगा

Last Updated:December 17, 2025, 16:12 IST

NPS New Rule : पीएफआरडीए ने एनपीएस के नियमों में बदलाव करते हुए अब एकमुश्‍त निकासी की सीमा को और बढ़ा दिया है. गैर सरकारी सब्‍सक्राइबर के लिए 60 के बजाय 80 फीसदी रकम को एकमुश्‍त निकालना आसान बना दिया गया है.NPS की सबसे बड़ी टेंशन खत्‍म! अब एकमुश्‍त निकाल सकेंगे 80 फीसदी पैसेएनपीएस से अब 80 फीसदी रकम को एकमुश्‍त निकाला जा सकता है.

नई दिल्‍ली. गैर सरकारी एनपीएस सब्‍सक्राइबर की सबसे बड़ी टेंशन खत्‍म हो गई है. अब रिटायरमेंट कॉर्पस का 80 फीसदी पैसा एकमुश्‍त निकाला जा सकेगा. पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस विड्रॉल नियमों में बदलाव कर इसे और आसान बना दिया है. एनपीएस संशोधित नियम, 2025 को नियामक ने 16 दिसंबर को नोटिफाई किया और इसमें बताया कि कैसे गैर सरकारी सब्‍सक्राइबर के लिए एनपीएस के रिटायरमेंट बेनिफिट बेहतर होंगे. इसका फायदा सभी निवेशकों और कॉरपोरेट एनपीएस मेंबर्स को भी मिलेगा.

पीएफआरडीए ने एनपीएस के सबसे बडे़ नियम को बदलते हुए अब एन्‍युटी खरीदने की अनिवार्यता को भी आसान कर दिया है. अब एन्‍युटी खरीदने के लिए 20 फीसदी रकम लगाई जा सकेगी. हालांकि, ऐसा कुछ खास परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा. इस बदलाव से निवेशकों के पास अब एकमुश्‍त रकम ज्‍यादा आएगी. अभी तक एनपीएस में 60 फीसदी रकम एकमुश्‍त मिलती थी, जबकि बाकी 40 फीसदी रकम से एन्‍युटी खरीदना जरूरी होता था.

अब कैसे खरीदनी होगी एन्‍युटीगैर सरकारी सब्‍सक्राइबर्स के लिए अब एक निश्चित रकम तक पहुंचने के बाद एन्‍युटी के नियमों को बदल दिया गया है. अब सिर्फ 20 फीसदी रकम से ही एन्‍युटी खरीदना जरूरी होगा, जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन के लिए इस्‍तेमाल की जाती है. बाकी बची 80 फीसदी रकम को आप एकमुश्‍त निकाल सकते हैं अगर आप एकमुश्‍त पैसे नहीं निकालना चाहते हैं तो सिस्‍टमेटिक यूनिट विड्रॉल के जरिये थोड़ी-थोड़ी रकम भी निकाली जा सकती है.

कब निकाल सकते हैं पैसेरिटायरमेंट को सामान्‍य निकासी परिस्थितियों में अप्‍लाई किया जा सकता है. जैसे कि 60 साल की उम्र तक पहुंचने पर या फिर मिनिमम सब्‍सक्रिप्‍शन पीरियड पूरा होने पर पैसे निकाले जा सकते हैं. इसके अलावा 60 से 85 साल की उम्र के बीच कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं.

कैसे तय होती है निकासी सीमा

अगर पेंशन की कुल रकम 8 लाख रुपये से ज्‍यादा हो जाती है, तो सब्‍सक्राइबर 100 फीसदी रकम को एकमुश्‍त निकाल सकता है. अगर निवेशक चाहे तो 20 फीसदी रकम को एन्‍युटी खरीदने और 80 फीसदी रकम को एकमुश्‍त न‍िकालने का विकल्‍प भी चुन सकता है.
अगर रिटायरमेंट कॉर्पस या फिर कुल रकम 8 लाख रुपये से ज्‍यादा लेकिन 12 लाख रुपये से कम होती है तो सब्‍सक्राइबर 6 लाख रुपये एकमुश्‍त निकाल सकते हैं और बाकी रकम से चाहें तो एन्‍युटी प्‍लान खरीद सकते हैं या फिर अगले 6 साल के लिए सिस्‍टमेटिक यूनिट रिडम्‍पशन के जरिये धीरे-धीरे निकाल सकते हैं.
जब रिटायरमेंट कॉर्पस 12 लाख रुपये से भी ज्‍यादा पहुंच जाएगा तो सब्‍सक्राइबर के लिए यह जरूरी होगा कि 20 फीसदी रकम से एन्‍युटी खरीदें और बाकी 80 फीसदी रकम को एकमुश्‍त निकाल सकते हैं.

पहले क्‍या था नियमएनपीएस नियमों में इस बदलाव से पहले गैर सरकारी सब्‍सक्राइबर्स के लिए 40 फीसदी रकम से पेंशन की एन्‍युटी खरीदना जरूरी होता था, जबकि बाकी 60 फीसदी रकम चाहें तो एकमुश्‍त निकाल सकते हैं. अब इस एन्‍युटी खरीद की अनिवार्यता को आधा करते हुए 20 फीसदी तक सीमित कर दिया गया है. अब गैर सरकारी सब्‍सक्राइबर के लिए यह तय करना आसान होगा कि वह अपनी रकम को कैसे इस्‍तेमाल करना चाहते हैं.

About the AuthorPramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

December 17, 2025, 16:12 IST

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NPS की सबसे बड़ी टेंशन खत्‍म! अब एकमुश्‍त निकाल सकेंगे 80 फीसदी पैसे

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