Rajasthan

पटवन की समस्या होगी दूर, ड्रिप एरिगेशन सिस्टम पर 18 हजार तक मिलेगा अनुदान, किसान ऐसे लें योजना का लाभ

सिरोही. किसानों को अपने खेत में फसल की सिंचाई के लिए ड्रिप एरिगेशन सिस्टम और पाइपलाइन बिछाने के लिए कृषि विभाग द्वारा 18 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है. सहायक कृषि अधिकारी नरपत सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना में आवेदन के लिए किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है. जल स्रोत के पास कुएं पर विद्युत, डीजल या ट्रैक्टर चलित पंप सेट होना चाहिए, तभी वे अनुदान के पात्र होंगे. सामलाती कुएं, ट्यूबवेल पर अलग-अलग पंप सेट होने पर या पंप सेट सामलाती होने पर भी, यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाइपलाइन पर अनुदान की मांग करते हैं, तो अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा.

सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार किसानों को जल स्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने पर सभी किसानों को अलग-अलग अनुदान मिलेगा. वहीं जिन किसानों के नाम से सिंचाई स्रोत नहीं है और ऐसे किसान अन्य किसान से जिसके नाम से सिंचाई स्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाइपलाइन स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे किसानों को सिंचाई स्रोत वाले किसान की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी.

इन किसानों को योजना का नहीं मिलेगा लाभ

कृषि विभाग की योजनाओं के तहत निर्मित जल स्रोत (डिग्गी, फार्म पौंड एवं जल हौज) होने पर भी अनुदान दिया जाएगा. अनुदान उसी किसान को मिलेगा, जिसने पूर्व में इस योजना पर अनुदान नहीं लिया हो. किसानों द्वारा एक ही ब्रांड, नाम व मैक की पाइपलाइन खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा. विभाग की ओर से अनुदान दिए जाने के बाद पाइपलाइन के रख-रखाव व मरम्मत कार्य की सारी जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी. 63MM या इससे अधिक व्यास वाले पाइपों पर ही अनुदान दिया जाएगा.

जानें किसानों को कितना मिलेगा अनुदान

किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50 रुपए प्रति मीटर एचडीपीई (HDPE) पाइप डालने पर, या राशि 35 रुपए प्रति मीटर पीवीसी (PVC) पाइप डालने पर, या राशि 20 रुपए प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले फ्लेट ट्यूब पाइप पर अनुदान दिया जाएगा. 50% या अधिकतम राशि 15 हजार रुपए (जो भी कम हो) अनुदान दिया जाएगा. लघु एवं सीमांत (2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले) श्रेणी के किसानों को इकाई लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि 3000 रुपए जो भी कम हो, अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा. एक किसान को HDPE पर अधिकतम 300 मीटर तक ही अनुदान दिया जाएगा. वहीं PVC पर 420 मीटर तक अनुदान दिया जाएगा. किसान को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दिया जाएगा. सभी श्रेणी के किसान अनुदान के पात्र होंगे.

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किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन

किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा. आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेजों में जनाधार कार्ड, ई-साइन जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो), लघु सीमांत प्रमाण पत्र (लागू हो तो), ट्रेस नक्शा जरूरी होगा. आवेदन के बाद पाइपलाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही की जाए. स्वीकृति की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी. पाइपलाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

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