पब में नहीं झलकेंगे जाम… मस्ती करना पड़ सकता है भारी, जानें क्या है पुलिस का नया नियम, आप भी पढ़ लें

जयपुर : राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेजी से बढ़ती महानगरीय संस्कृति के साथ, शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने एक आदेश जारी कर शहर के सभी बार, रेस्टोरेंट और पब को 12 बजे रात तक बंद करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश 1 जून 2024 से लागू होगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस का कहना है कि यह कदम शहर में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण और देर रात तक चलने वाली पार्टियों और हुड़दंग को रोकने के लिए उठाया गया है. साथ ही, इससे अपराधों पर भी अंकुश लगेगा और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहेगी.
आदेश में कहा गया है कि जयपुर में स्थित होटल, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउस, नाइटक्लब, बार, मॉल, डिस्को थेक, पब, लॉजेस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस में होने वाली पार्टियां शहर की युवाओं का स्टेटस सिंबल बनती जा रही हैं, जोकि शहर में पढ़ाई करने आए अधिकतर छात्र छात्राओं में भी आकर्षण बन रहा है. इन संस्थाओं के कुछ ग्राहकों द्वारा नशे की हालत में विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र की स्थित इन सब जगहों पर देर रात तक अवैध रूप से युवाओं द्वारा पार्टी आयोजित की जाती है तथा देर रात तेज आवाज में डीजे, बैंड को बजाया जाता है, जिसके कारण अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है और आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानियां होती हैं.. इन सब जगह पर बियर, शराब व भोजन उपलब्ध कराया जाता है. इसके लिए समय की कोई पाबंदी या लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं होने के कारण उस क्षेत्र और उसके आसपास के रहने वाले लोग शांति तो भंग होती है, साथ ही उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है.
आदेश में प्रमुख बातें:
-सभी बार, रेस्टोरेंट और पब 12 बजे रात तक बंद होंगे.-10 बजे रात के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित होगा.-आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी.-यह आदेश 1 जून 2024 से लागू होगा और 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगा.-पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
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FIRST PUBLISHED : May 31, 2024, 19:15 IST