किसानों के लिए वरदान है ये योजना, फसल खराब होने पर तुरंत मिलेगा मुआवजा, जल्द करें आवेदन
पाली. किसान जब अपनी फसल की बुआई करता है तो सबसे बड़ी परेशानी और चिंता की लकीरे उसे यह रहती है कि उस फसल के अनुकूल मौसम रहना चाहिए वरना उनकी फसल खराब होने खतरा रहता है जिससे उनको काफी नुकसान होता है. मगर अब किसानों को चिंता करने की बात नहीं है जिले में रबी 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 8 प्रमुख फसलों का बीमा किया जाएगा. किसान अब एआईसी बीमा कंपनी के माध्यम से जीरा, चना, जौ, सरसों, मेथी, गेहूं, इसबगोल और तारामीरा का बीमा करवा सकते हैं. इसके अलावा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत टमाटर, प्याज, नींबू और सौंफ का भी बीमा होगा. इस योजना के तहत किसानों को प्रीमियम का मात्र 1.5 से 5 प्रतिशत ही देना होगा. शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी.
प्रीमियम किसानों को भू-स्वामित्व के दस्तावेज जमा करवाने होंगे फसल क्षति का आकलन बीमा कंपनी के सर्वेयर, किसान और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर करेंगे. यदि 25 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है तो सभी बीमित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
इन 12 फसलों का करवा सकते बीमाफसल प्रीमियम सम इंश्योर गेहूं 935.04 62336 जीरा 4618.4 115460 चना 1038.99 69266 जौ 758.96 50597 सरसों 1044.72 69648 मैथी 3424.1 68482 इसबगोल 5101 102037 तारामीरा 425.87 28391 फसल प्रीमियम इंश्योर टमाटर 5248.15 104963 प्याज 4288.45 85769 निम्बू 2696.55 53931 सौंफ 3350.7 67014 वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस में एक है.
31 दिसबंर रहेगी बीमा करवाने की अंतिम तारीखफसल क्षति पर मिलेगा मुआवजा: यदि फसल को ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है तो किसानों को 80 % तक मुआवजा देंगे. किसानों को आपदा के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होगा. बीमा करवाने के लिए किसानों को भू-स्वामित्व के साक्ष्य, बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जमा करने होंगे. बीमा करवाने की अंतिम तिथि: ऋणी और गैर-ऋणी किसान ऑनलाइन माध्यम से 31 दिसंबर तक बीमा करवा सकते हैं. ऋणी किसान यदि योजना से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें 24 दिसंबर तक बैंक को सूचित करना होगा.
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FIRST PUBLISHED : December 21, 2024, 16:07 IST