Rajasthan

कोरोना को लेकर सख्ती: 100 से ज्यादा मेहमान या भीड़ होने पर 10 हजार जुर्माना | 10 thousand fine for more than 100 guests or crowd in rajasthan

अब शादी सहित किसी भी समारोह, धरना-प्रदर्शन, रैली में बिना अनुमति 100 से अधिक लोग बुलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा।

जयपुर

Updated: January 07, 2022 09:23:12 pm

कोविड़ का असर बढ़ने के साथ सरकार ने भी सख्ती का संकेत दे दिया है। अब शादी सहित किसी भी समारोह, धरना-प्रदर्शन, रैली में बिना अनुमति 100 से अधिक लोग बुलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर भी 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

10 thousand fine for more than 100 guests or crowd in rajasthan

गृह विभाग ने महामारी अधिनियम के तहत शुक्रवार को इस बारे में दो अलग-अलग अधिसूचना जारी की। इनमें कहा गया है कि 100 से अधिक लोग जमा होने पर न केवल आयोजक, बल्कि समारोह स्थल के मालिक, मैनेजर या केयरटेकर भी जिम्मेदार होंगे। उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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चिकित्सा विभाग ने अधिकारियों को एक से डेढ़ माह अलर्ट रहने के दिए निर्देश शादी सहित अन्य वैवाहिक आयोजन: शादी के लिए मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, धर्मशाला या घर पर 100 लोगों के समारोह के आयोजन की अनुमति, जिसकी सूचना प्रौद्योगिक विभाग के वेबपोर्टल या 181 हैल्पलाइन पर सूचना देनी होगी। 100 लोगों में बैंड वाले शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके अतिरिक्त 100 का आंकड़ा पार होने पर आयोजक और समारोह स्थल वालों को दस हजार रुपए जुर्माना भरना पडेगा। समारोह की वीडियोग्राफी करानी होगी, जिसे मजिस्ट्रेट कभी भी मांग सकता है। कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना पाए जाने पर भी दस हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

यह भी पढ़ेंः राजस्थान में नहीं लगेगा लॉकडाउन, लोग खुद प्रोटोकॉल की पालना करेंः सीएम गहलोत अन्य समारोह : सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह, रैली, प्रदर्शन, जुलूस व मेले में भी अधिकतम 100 लोग बुलाने की अनुमति, जिसके लिए भी सूचना वेबपोर्टल या 181 हैल्पलाइन पर देनी होगी। लोग अधिक होने या कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर ऐसे आयोजनों पर दस-दस हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
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