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शादी के कार्ड लिखना होगी वर-वधू की आयु, नहीं तो पड़ सकता भारी, अधिकारी रखेंगे नजर, जानें वजह

Last Updated:April 25, 2025, 11:13 IST

पाली जिले में बाल विवाह रोकने के लिए अक्षय तृतीया पर कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने अधिकारियों को बाल विवाह रोकने के आदेश दिए हैं. यदि कहीं भी बाल विवाह होते ह…और पढ़ेंX
बालविवाह
बालविवाह रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

हाइलाइट्स

पाली में बाल विवाह रोकने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया.विवाह कार्ड पर वर-वधू की आयु अंकित करना अनिवार्य.बाल विवाह की सूचना के लिए नंबर 02932-225380 जारी.

पाली. बाल विवाह हमारे देश में आज भी एक कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है. इस कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहे हैं. मगर आज भी गांवों में चोरी छिपे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को अंजाम दिया जा रहा है. ऐसे में अब अक्षय तृतीया आने वाला है जिसमें अबूझ सावों की धूम रहती है. ऐसे में पाली जिले में बाल विवाह नहीं हो इसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बाकायदा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें एक नंबर जारी किया गया, जिसके चलते कहीं पर भी अगर बाल विवाह होता है तो इसकी सूचना इस पर दी जा सकती है. पाली के जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने इसको लेकर पाली जिले के अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.

बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में आगामी अक्षय तृतीया (आखातीज) 30 अप्रैल और पीपल पूर्णिमा 12 मई के दौरान बाल विवाह के आयोजन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13(4) तहत जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के अधिकारियों व कार्मिकों को बाल विवाह रोकथाम के आदेश दिए. इसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. जहां 02932-225380 नंबर पर बाल विवाह होने की जानकारी कोई भी दे सकता है.

अधिकारी रखेंगे पूरी नजरबाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने आदेश जारी कर गांव व तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को आदेश दिए हैं. इसमें पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम सेवक ग्राम में नियुक्त बीट कांस्टेबल हेल्पर, ए.एन.एम., जी.एन.एम., आंगनबाड़ी केंद्र में नियुक्त महिला समन्वयक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल के प्रधानाध्यापक क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को जानकारी देंगे.

कार्ड पर अंकित करें वर-वधू की आयुमंत्री ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश प्रसारित किया. इस संबंध में विवाह के कार्ड छापने वाले प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस विवाह का कार्ड छापते समय वर-वधू की आयु के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने पास रखे और उसकी जन्म तारीख कार्ड पर अंकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विवाह के प्रयोग में लिए जाने वाले वाहन को परिवहन परमिट देते समय इस बात को प्रमाणित करें कि उक्त वाहन बाल विवाह के उपयोग में नहीं लिया जाएगा. इस संबंध में आयोजित होने वाले विवाह के दौरान कार्य करने वाले यथा पंडित, हलवाई, बैण्ड मास्टर, टैंट मालिक, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस आदि को अनुबंधित करने पर उनके द्वारा एक अंडरटेकिंग संलग्न प्रपत्र में भरकर अपने पास संग्रहित रखेंगे.

कमरा नंबर 127 में कंट्रोल रूम संचालितबाल विवाह की रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट कार्यालय के कमरा नंबर 127 में संचालित किया जा रहा है. नियंत्रण कक्ष प्रभारी अधिकारी मुख्य आयोजना अधिकारी रामदयाल राठौड़ को नियुक्त किया गया है. जिसके नंबर 02932-225380 है.

Location :

Pali,Pali,Rajasthan

First Published :

April 25, 2025, 11:13 IST

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