आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पैरोल बढ़ाने से इनकार; आज शाम 5 बजे तक जेल में करना होगा सरेंडर

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आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पैरोल बढ़ाने से इनकार; अब वापस जाना होगा जेल
Last Updated:October 27, 2026, 15:48 IST
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने मेडिकल आधार पर उनकी पैरोल बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है. पिछले 20 दिनों से पैरोल पर जेल से बाहर आसाराम को मंगलवार शाम 5 बजे तक सरेंडर करना होगा.आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. (फाइल फोटो)
राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने मेडिकल आधार पर पैरोल बढ़ाने की उसकी मांग खारिज कर दी है. इसके साथ ही आसाराम को मंगलवार शाम 5 बजे तक जेल में सरेंडर करना होगा. पिछले 20 दिनों से पैरोल पर जेल से बाहर चल रहे आसाराम को अब दोबारा जेल लौटना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार को आसाराम की सेहत का ध्यान रखने का निर्देश भी दिया. आसाराम के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि वह मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित अस्पताल में भर्ती है और उसकी चिकित्सा स्थिति को देखते हुए पैरोल की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए. हालांकि, अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया.
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर मिली थी 20 दिन की पैरोल
आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद 20 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को उसे 20 दिन की पैरोल देने का आदेश दिया था. एक अन्य मामले के कारण उसकी रिहाई में अड़चन आने पर हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को राज्य सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन करने और आसाराम को पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया था.
अदालत ने राज्य सरकार से इस आदेश के अनुपालन को लेकर रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था. इसके बाद आसाराम को 20 दिनों के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मिली. पैरोल के दौरान वह मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचा, जहां सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
2018 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हुई थी उम्रकैद
आसाराम को वर्ष 2018 में जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया था. अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद से वह जेल में अपनी सजा काट रहा है. हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उसे समय-समय पर चिकित्सा सुविधाएं और इलाज की अनुमति मिलती रही है.
एक अन्य मामले में भी उम्रकैद की सजा
आसाराम को एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. जनवरी 2023 में गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने सूरत की दो बहनों से जुड़े मामले में उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पैरोल बढ़ाने की मांग खारिज किए जाने के बाद अब आसाराम को निर्धारित समय के भीतर जेल में लौटना होगा. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जेल में उसकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए.
About the Authorसाद बिन उमर
साद बिन उमर मीडिया इंडस्ट्री में 15 साल से अधिक के अनुभव वाले सीनियर पत्रकार हैं. वह अभी Hindi (hindi.news18.com) से जुड़े हैं, जहां वे होम पेज डेस्क पर काम करते हैं.
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New Delhi,Delhi
First Published :
October 27, 2026, 15:48 IST



