राजस्थान नगरपालिका एवं पंचायत चुनाव | Rajasthan Local Body Elections | 11 Valid Alternative Photo ID Cards for Voting

Last Updated:September 09, 2026, 06:31 IST
Rajasthan Local Body Elections: राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने नगरपालिका एवं पंचायतीराज चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की है. वोटर आईडी न होने पर मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आयुष्मान कार्ड सहित 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों से वोट डाल सकेंगे. परिवार के मुखिया के दस्तावेज से अन्य सदस्यों की पहचान मान्य होगी. फर्जी मतदान करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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Voting Update: घर पर वोटर आईडी छूट गई? इन दस्तावेजों से भी दे सकेंगे अपना वोट
जयपुर: राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव में मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि मतदान के समय किसी मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मूल मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) उपलब्ध नहीं है, तो उसे वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा. ऐसे मतदाता 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपना मतदान कर सकते हैं.
मतदान के लिए मान्य 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजराज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार निम्नलिखित 11 फोटो पहचान पत्र मतदान के लिए पूरी तरह मान्य होंगे:
आधार कार्ड
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) / मनरेगा कार्ड
बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
यूडीआईडी (Unique Disability ID) कार्ड
पहचान और दस्तावेजों को लेकर आयोग के मुख्य नियम
वैधता अवधि: पहचान के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी वैकल्पिक दस्तावेज की निर्धारित वैधता अवधि समाप्त नहीं होनी चाहिए.
परिवार के मुखिया के दस्तावेज से पहचान: यदि परिवार के मुखिया के पास उपर्युक्त 11 में से कोई एक वैध फोटो पहचान पत्र मौजूद है, तो उसके द्वारा पहचान किए जाने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी मतदान की अनुमति दी जाएगी.
फर्जी मतदान पर सख्त सजा: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य मतदाता के नाम पर या झूठी पहचान बनाकर मतदान करने का प्रयास करेगा, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र पर जाते समय इन 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं.
About the Authorvicky Rathore
Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a multimedia journalist and digital content specialist currently working with Rajasthan. I have over 8 years of experience in digital media, where I specialize in cr…
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Jaipur,Jaipur,Rajasthan
First Published :
September 09, 2026, 06:29 IST



