हनुमानगढ़ में हत्या के मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद, सभी पर 1.33 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना

Last Updated:October 13, 2026, 21:33 IST
Hanumangarh Murder Case: राजस्थान के हनुमानगढ़ की एससी-एसटी कोर्ट ने 2018 के हत्या मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी पर एक लाख 33 हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है. पानी की बारी को लेकर विवाद और रंजिश के चलते पृथ्वीराज पर हमला किया गया था. आरोपियों ने खेत में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिसमें पृथ्वीराज की हत्या हो गई.
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हनुमानगढ़ हत्या मामला: 14 दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना.हनुमानगढ़. राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हत्या के एक मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्या के दोष में 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी दोषियों पर अलग-अलग 1 लाख 33 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला पीलीबंगा थाना क्षेत्र के चक 4 बीएचएम का है, जहां खेत में घुसकर पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई थी.
मामले की वजह पानी की बारी को लेकर पुरानी रंजिश बताई गई है. घटना के दौरान मारपीट और हमले में कई लोग घायल भी हुए थे. इस मामले में वर्ष 2018 में पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. सुनवाई के बाद अब हनुमानगढ़ की एससी-एसटी कोर्ट ने 14 लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
पानी की बारी को लेकर हुआ था विवादमामला पीलीबंगा इलाके के चक 4 बीएचएम का है. जानकारी के अनुसार, पानी की बारी को लेकर विवाद और रंजिश के चलते पृथ्वीराज पर हमला किया गया था. आरोपियों ने खेत में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिसमें पृथ्वीराज की हत्या हो गई. इस दौरान कई अन्य लोग भी घायल हुए थे. घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और पीलीबंगा थाने में वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस और अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ी. मामले में पेश किए गए तथ्यों और सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 लोगों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया और सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई.
इन 14 लोगों को सुनाई गई उम्रकैदहनुमानगढ़ की एससी-एसटी कोर्ट ने विक्रम, नीरज, मनजीत, मुकेश, शमशेर, विजय, सुनील, जगदीश, कालूराम, भोजराज, पालाराम, मनीराम, अमरसिंह और विनोद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर अलग-अलग 1 लाख 33 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के बाद वर्ष 2018 से चल रहे इस मामले में अदालत की ओर से सजा का ऐलान किया गया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक ने की पैरवीइस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक पवन श्रीवास्तव ने अदालत में पैरवी की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. पानी की बारी को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया था और इस घटना में कई लोग घायल हुए थे. हनुमानगढ़ की एससी-एसटी कोर्ट के फैसले में सभी 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा और अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है. मामले में मुकदमा वर्ष 2018 में पीलीबंगा थाने में दर्ज हुआ था.
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आनंद पाण्डेय वर्तमान में हिंदी (राजस्थान डिजिटल) में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अ…
Hanumangarh,Hanumangarh,Rajasthan
First Published :
October 13, 2026, 21:33 IST



