50 lakh fine for not wearing seat belt on front seat | फ्रंट सीट पर नहीं लगाया सीट बेल्ट तो वसूला 50 लाख का जुर्माना
जयपुरPublished: Dec 28, 2022 06:35:41 pm
सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ते मौत के आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए चौपहिया वाहनों में आगे की सीट के साथ पीछे की सीट पर बैठी सवारियों के भी सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का अभी तक आगे की सीट बेल्ट की अनिवार्यता पर ही जोर रहा है। अजमेर में बीते ग्यारह माह में करीब पांच हजार लोग फ्रंट सीट पर बेल्ट नहीं लगाने के कारण लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना भर चुके हैं। शहर यातायात पुलिस की पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाने की कार्रवाई फिलहाल ‘शून्य’ है।

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