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Indian Railway News | Railway Smoking Fine | Indian Railways new penalty rules

Last Updated:July 03, 2026, 04:54 IST

Indian Railway News: उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ एक सख्त विशेष अभियान शुरू किया है. जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, जन विश्वास अधिनियम 2026 की धारा 167 के तहत अब नियम तोड़ने वालों पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इस कार्रवाई के लिए टीटीई को भी अधिकृत किया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे आग लगने के खतरों को टालने और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए परिसरों में धूम्रपान से पूरी तरह परहेज करें.

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Jodhpur: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए लगातार कड़े कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशन परिसरों में धूम्रपान करने वाले यात्रियों के खिलाफ एक बड़ा और विशेष अभियान शुरू किया है. अगर आप भी रेल यात्रा के दौरान ट्रेन के अंदर, टॉयलेट में या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान करने की गलती करते हैं, तो अब आपको बेहद सावधान होने की जरूरत है. आपकी एक छोटी सी लापरवाही न सिर्फ दूसरों की जान और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, बल्कि आपकी जेब पर भी बहुत भारी पड़ने वाली है. रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने इस विशेष अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी चारों मंडलों में यात्रीगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान के विरुद्ध यह विशेष चेकिंग अभियान पूरी मुस्तैदी से संचालित किया जाएगा. अभियान के दौरान ट्रेनों या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने वाले यात्रियों के खिलाफ जन विश्वास अधिनियम, 2026 की धारा 167 और अन्य प्रचलित नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताया कि कानून के इस नए प्रावधान के तहत अब दोषी यात्रियों पर 2,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

टीटीई को मिले विशेष अधिकार, मौके पर होगा एक्शनइस अभियान को धरातल पर पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीटीई को भी विशेष रूप से अधिकृत किया है. अब टीटीई के पास यह अधिकार होगा कि वे ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी यात्री को धूम्रपान करते हुए पकड़ने पर मौके पर ही चालान काट सकेंगे और जुर्माना वसूल कर सकेंगे. इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की टीमें भी इस अभियान के तहत स्टेशनों और ट्रेनों में औचक निरीक्षण करेंगी. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि औचक निरीक्षण और लगातार निगरानी के जरिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

डीआरएम की अपील: सुरक्षित रेल यात्रा में बनें सहभागीजोधपुर डीआरएम ने आम जनता और रेल यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यात्री सुरक्षा और रेल संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को जागरूक होना होगा. रेलवे स्टाफ विभिन्न संचार माध्यमों, उद्घोषणा प्रणाली और पोस्टर्स के जरिए यात्रियों को लगातार जागरूक करेगा कि वे रेलवे परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान न करें. ट्रेन के बंद डिब्बों या शौचालयों में धूम्रपान करने से न केवल सह-यात्रियों को भारी असुविधा होती है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि जलती हुई सिगरेट या बीड़ी के टुकड़ों से ट्रेन में आग लगने जैसी बेहद गंभीर और भयानक घटनाओं का जोखिम भी कई गुना बढ़ जाता है.

यात्रियों के सहयोग से सुरक्षित होगा सफररेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि उनकी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाना है. आगजनी की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए यात्रियों का सहयोग बेहद अनिवार्य है. अधिकारियों ने यात्रियों से आग्रह किया है कि अगर वे ट्रेन में किसी अन्य सह-यात्री को धूम्रपान करते हुए देखें, तो तुरंत इसकी शिकायत ड्यूटी पर तैनात टीटीई या रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर करें. रेलवे स्टाफ और सुरक्षाकर्मी 24 घंटे मुस्तैद रहकर इस अभियान को सफल बनाएंगे ताकि हर यात्री बिना किसी डर और असुविधा के अपना सफर पूरा कर सके.

About the Authorvicky Rathore

Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a multimedia journalist and digital content specialist currently working with Rajasthan. I have over 8 years of experience in digital media, where I specialize in cr…और पढ़ें

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