Pet Registration | Jaipur Dog Registration

Last Updated:August 03, 2026, 21:36 IST
Jaipur Pet Registration : जयपुर में पालतू डॉग और कैट रखने वाले लोगों के लिए नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है. निगम ने 30 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है, ताकि लोग समय रहते अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करा सकें. तय समय के बाद बिना रजिस्ट्रेशन वाले डॉग और कैट मिलने पर उन्हें जब्त किया जा सकता है और मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए पालतू जानवर, वैक्सीनेशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार या अन्य पहचान पत्र और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. नगर निगम ने इसे जिम्मेदार पेट ओनरशिप की दिशा में अहम कदम बताया है.
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जयपुर में पालतू पशुओं के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
जयपुर. अगर आप जयपुर में अपने घर में डॉगी या कैट पाल रहे हैं तो अब सिर्फ प्यार और देखभाल से काम नहीं चलेगा. नगर निगम ने पालतू डॉग और कैट के रजिस्ट्रेशन को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं. निगम ने साफ कर दिया है कि तय समय के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में पालतू जानवर को जब्त भी किया जा सकता है और मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
नगर निगम का कहना है कि यह नियम केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है. इसका मकसद शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुओं की सुरक्षा और जिम्मेदार पेट ओनरशिप को बढ़ावा देना है. इसलिए सभी पेट ऑनर्स से समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है.
30 सितंबर तक का मिला समयनगर निगम ने 30 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है. इस दौरान लोग अपने पालतू डॉग और कैट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके बाद अगर कोई पालतू जानवर बिना रजिस्ट्रेशन के मिला तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. निगम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन वाले पालतू डॉग और कैट को जब्त किया जा सकता है. साथ ही संबंधित मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या जरूरी हैनगर निगम ने रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज भी तय किए हैं. रजिस्ट्रेशन कराने के समय पालतू डॉग या कैट को साथ लाना होगा. इसके अलावा मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो, पालतू जानवर का नवीनतम वैक्सीनेशन कार्ड और आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र भी देना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा. सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
सिर्फ नियम नहीं, जिम्मेदारी भीनगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने कहा कि पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन केवल औपचारिकता नहीं है. इससे शहर में पालतू जानवरों का रिकॉर्ड तैयार होगा. जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान, वैक्सीनेशन और सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी मदद मिलेगी. साथ ही जिम्मेदार तरीके से पालतू जानवर रखने की व्यवस्था मजबूत होगी. नगर निगम का मानना है कि रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से पालतू जानवरों से जुड़ी कई समस्याओं पर भी बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा.
लगाया जा रहा है विशेष रजिस्ट्रेशन कैंपइसी जागरूकता अभियान के तहत दुर्गापुरा स्थित आईडीबी परिसर में नगर निगम की ओर से डॉग कार्निवल के साथ विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगाया गया था. इस कैंप में पेट ऑनर्स को मौके पर ही अपने पालतू डॉग और कैट का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दी गई. नगर निगम ने इसे लोगों को जागरूक करने की पहल बताया और एक बार फिर अपील की है कि 30 सितंबर से पहले सभी लोग अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, ताकि बाद में जब्ती या जुर्माने जैसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़े.
About the Authorआनंद पाण्डेयContent Producer
आनंद पाण्डेय वर्तमान में हिंदी (राजस्थान डिजिटल) में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अ…
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Location :
Jaipur,Jaipur,Rajasthan
First Published :
August 03, 2026, 21:36 IST



