Atul Subhash Case: अतुल सुभाष ने मौत से पहले जो कहा वो कोर्ट में हो गया सच, पत्नी ने फिर बनाया बेटे को ढाल, आज का दिन बहुत बड़ा!

एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत मामले में आज मंगलवार का दिन बहुत बड़ा है. उन्होंने अपनी मौत से पहले जारी वीडियो संदेश में जो अंदेशा जाहिर किया था वह आज सही साबित हो सकता है. दरअसल, अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में कहा था कि उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया उनके बेटे को ढाल बना सकती है. अब कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है. दरअसल, मंगलवार को बेंगलुरू की अदालत में इस मामले की सुनवाई होने वाली है. इसमें अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा और उनके साले अनुराग की याचिका पर सुनवाई होगी. पत्नी के साथ विवाद के कारण अतुल सुभाष ने नौ दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था. आत्महत्या से पहले उन्होंने एक लंबा वीडियो संदेश जारी किया था. सोमवार को तीनों आरोपियों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी.
अतुल सुभाष ने 24 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा था. इसमें उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ कैसे फर्जी तरीके से आठ मुकदमें दाखिल किए गए थे. आरोपियों को 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. अतुल सुभाष के भाई बिकास मोदी ने सोमवार को कहा कि अगर ये आरोपी जेल से बाहर आएंगे तो जांच प्रभावित होगी. वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. सबूतों को नष्ट कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट हैवियस कॉर्पस याचिका दाखिल की है. इस मामले में सात जनवरी को सुनवाई है. उन्होंने कहा कि अतुल सुभाष का चार साल बेटा लापता है. उनका कहना है कि निकिता की गिरफ्तारी से पहले बच्चा उनके साथ था. अब वह लापता है.
सुनवाई आजइस बीच रिपोर्ट है कि अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया जमानत के लिए बच्चे को ढाल बनाएंगी. वकील अकाश का कहना है कि निकिता और उनके परिवार की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई है. अतुल ने आशंका जताई थी कि जूडिशियल प्रोसेस से बचने के लिए बच्चे को ढाल बनाया जा सकता है. और अब वैसा ही होने जा रहा है. निकिता के वकील ने सोमवार को जमानत के पक्ष में अतुल के बेटे की दलील दी. आरोपियों के वकील वे कहा कि बच्चे की मां और उनका पूरा परिवार जेल में है. ऐसे में उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है. वकील अकाश ने यह भी कहा कि अतुल की आत्महत्या के बाद निकिता फरार थीं. अब उनकी योजना जमानत मिलने के बाद फिर फरार हो सकती हैं.
FIRST PUBLISHED : December 31, 2024, 09:08 IST