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1 महीना जेल में बिताने के बाद कोरियोग्राफर को मिली राहत, जानी मास्टर को कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सशर्त जमानत दे दी. सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर एक महीने से अधिक समय जेल में बिताने के बाद रिहा हो जाएंगे. रंगा रेड्डी जिला अदालत ने इससे पहले तीन अक्टूबर को जानी मास्टर को अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह 8 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी में शिरकत कर सकें. उन्हें 6 अक्टूबर से चार दिनों के लिए जमानत दी गई थी.

शेख जानी बाशा उर्फ ​​जानी मास्टर को फिल्म ‘थिरुचित्रम्बलम’ के गाने ‘मेघम करुक्कथा’ में उनकी कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार मिलना था. पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होने की वजह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ ने पुरस्कार रद्द कर दिया था. समारोह के लिए कोरियोग्राफर को दिया गया निमंत्रण भी वापस ले लिया गया था. पिछले महीने 21 साल महिला कोरियोग्राफर ने जानी मास्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई में एक प्रोजेक्ट के तहत उनका लंबे समय तक यौन शोषण किया और किसी को न बताने की धमकी भी दी. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वे 2017 में कोरियोग्राफर के संपर्क में आई और 2019 में वह उसकी असिस्टेंट बनीं.

19 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे जानी मास्टरसाइबराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने 15 सितंबर को एफआईआर दर्ज की. इसके बाद नरसिंगी पुलिस स्टेशन में मामला फिर से दर्ज किया गया. आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन), 506 और 323 के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और हमले का मामला दर्ज किया गया. मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज करने पर पता चला कि अपराध के समय वह नाबालिग थी. इसलिए, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एल) आर/डब्ल्यू 6 को भी आरोपों में जोड़ा गया. पीड़िता अब 21 वर्ष की है और उसने आरोप लगाया कि कोरियोग्राफर ने चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद समेत कई शहरों में उसका यौन उत्पीड़न किया. साइबराबाद पुलिस ने 19 सितंबर को गोवा में जानी मास्टर को गिरफ्तार किया था और हैदराबाद की एक अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. पुलिस ने जानी मास्टर से चार दिनों तक पूछताछ भी की.

FIRST PUBLISHED : October 25, 2024, 01:44 IST

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