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जयपुर बम ब्लास्ट केस: चारों आतंकियों को आजीवन कारावास, जज ने फैसला देते हुए कह दी बड़ी बात

जयपुर: राजस्थान के जयपुर में 17 साल पहले 13 मई 2008 को चारदीवारी बाजार में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने चारों आतंकियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा के साथ ही कोर्ट ने 598 पेज के फैसले में चारों आरोपियों पर आपराधिक षडयंत्र, हत्या का प्रयास, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कुल 6.40 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया.

जानकारी के मुताबिक, विशेष कोर्ट के जज रमेश कुमार जोशी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है. क्या सही है और क्या गलत उसे सब पता होता है. राह गलत नहीं होती है, गलत तो चुनाव होता है. आपको बता दें कोर्ट के फैसले के बाद भी अभियुक्तों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक और डॉ. इकराम खिलजी ने विशेष कोर्ट की सजा के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है.

आपको बता दें जयपुर के लिए मंगलवार का वह दिन सबसे भयावह था. कोर्ट ने चारों अपराधियों को सजा भी मंगलवार को ही सुनाई है. आपको बता दें वर्षों से यह मामला पुलिस कार्रवाई और कोर्ट में चल रहा था जिसके बाद से लगातार कोर्ट में 112 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 1,200 दस्तावेज पेश किए गए. तब जाकर चारों आतंकवादियों को सजा सुनाई गई है.

आपको बता दें कोर्ट में फैसले के दौरान अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने धारा 428 के तहत सजा कम करने आग्रह भी किया और कहा कि वे 15 साल से ज्यादा की सजा भुगत चुके हैं इसलिए भुगती हुई सजा को कम किया जाए.

8 धमाकों के मामले में सभी हो चुके थे बरीआपको बता दें जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में चारों अभियुक्तों में से शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी जमानत पर थे जबकि मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान जेल में बंद थे. जयपुर ब्लास्ट के मुख्य केस में विशेष कोर्ट ने तीन अभियुक्तों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ औक सैफुर्रहमान सहित एक अन्य नाबालिग को फांसी की सजा सुनाई थी. इसमें से शाहबाज को बरी कर दिया था लेकिन, हाई कोर्ट ने इन तीनों अभियुक्तों और नाबालिग की फांसी की सजा रद्द कर इन्हें दोषमुक्त कर दिया था. हालांकि, शाहबाज हुसैन के मामले में निचली कोर्ट का आदेश बहाल रखा गया था.

आपको बता दें जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे. नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था. बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था. मंगलवार को इस पूरे मामले से पहले चारों आतंकियों को इंडियन पीनल कोड की 4 धाराओं और यूएपीए की 2 धाराओं के अलावा विस्फोटक पदार्थ कानून की 3 धाराओं में दोषी ठहराया गया है. इन धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है. इनमें शाहबाज को छोड़कर अन्य को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था.

रेकी और प्लानिंग के साथ किया था ब्लास्टआपको बता दें कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे. इन सभी को अब जाकर इंसाफ़ मिला है. आपको बता दें जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट से पहले सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ ने एक नाबालिग के साथ मिलकर रेकी की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ बम प्लांट किए गए थे. जयपुर में ब्लास्ट की घटना के बाद शाहबाज ने धमाकों के बाद साइबर कैफे से मेल करके इंडियन मुजाहिदीन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी ली थी.

पुलिस सबूतों और अन्य तथ्यों के अनुसार आईएम के 12 आतंकी दिल्ली से बस में बम लेकर जयपुर आए थे. बम ब्लास्ट की घटना से पहले अपराधियों ने चारदीवारी बाजार में अलग-अलग रेकी की और 9 साइकिलें खरीदीं थी. अपराधियों ने बम ब्लास्ट के लिए साइकिलों के पीछे सीट पर बैग में टाइम बम लगाकर भीड़ वाली अलग-अलग जगहों पर उन्हें खड़ा कर आंतकवादी जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए. वहां से शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंच गए. इसके बाद जयपुर में एक के बाद एक 8 ब्लास्ट हुए, लेकिन नौवें बम को बीडीएस की टीम ने डिफ्यूज कर दिया.

यहां यहां हुए ब्लास्टजयपुर में 13 मई 2008 को चारदीवारी बाजार में हर दिन की तरह चहल-पहल थी, लेकिन शाम होते-होते पूरा मंज़र मातम में बदल गया, जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में सबसे पहला ब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने हुआ, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए थे. दूसरा ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपड़ के पास मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास हुआ, जिसमें ब्लास्ट से 6 लोगों की मौत हो हुए थी और 27 घायल हो गए थे. तीसरा ब्लास्ट छोटी चौपड़ पर कोतवाली के बाहर पार्किंग में हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 की मौत हो हुई थी और 17 घायल हो हुए. चौथा ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार में हुआ जिसमें 5 की मौत हो गई और 4 घायल हो गए. पांचवा ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हो हुई और 49 घायल हुए. छठा ब्लास्ट जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने हुआ, जिसमें 9 की मौत हुई और 19 घायल हुए. सातवां ब्लास्ट छोटी चौपड़ पर देवप्रकाश ज्वैलर्स शॉप के सामने हुआ जिसमें इसमें 2 की मौत हो हुई और 15 घायल हुए. आठवां ब्लास्ट और आखिरी ब्लास्ट सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हुई और 36 घायल हो हुए.

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