Rajasthan
Rajasthan High Court Big instruction give compensation of Rs 3 lakh to minor rape victims before 2009 | Rajasthan News: हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश, साल 2009 से पहले की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को दें 3 लाख रुपए मुआवजा

जयपुरPublished: Jan 04, 2024 09:26:14 am
राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं को मुआवजे से संबंधित करीब दो दशक पुराने मामले में निर्देश दिया कि वर्ष 2009 से पहले के मामलों में भी पीड़ित बालिकाएं 3 लाख रुपए पाने की हकदार हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं को मुआवजे से संबंधित करीब दो दशक पुराने मामले में निर्देश दिया कि वर्ष 2009 से पहले के मामलों में भी पीड़ित बालिकाएं 3 लाख रुपए पाने की हकदार हैं। इस मामले में मुख्य सचिव और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के सदस्य सचिव को उचित कार्रवाई करने को कहा। मुआवजे का यह आदेश उन मामलों में ही लागू होगा, जिनमें सीआरपीसी धारा 357 में संशोधन से पहले के मामलों में मुआवजे के लिए क्लेम लंबित हों।