Rajasthan

Rajasthan Police News: आलाधिकारी अब इंस्पेक्टर को सीधे नहीं कर पाएंगे सस्पेंड, DGP की लेनी होगी अनुमति

विष्णु शर्मा.

जयपुर. राजस्थान के पुलिसकर्मियों के लिए राहत की खबर आई है. प्रदेश में अब छोटी मोटी किसी भी बात पर पुलिस इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों को आसानी से सस्पेंड नहीं किया जाएगा. थानाप्रभारी या उससे नीचे के किसी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने से पहले संबंधित आलाधिकारी सोच समझकर फैसला लेना होगा. वहीं पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सस्पेंड करने से पहले पुलिस महानिदेशक (DGP) की अनुमति लेनी पड़ेगी. इससे प्रदेश के उन सैंकड़ों पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी जिन्हें आए दिन किसी न किसी शिकायत पर या फिर भीड़ के दबाव में सस्पेंड कर दिया जाता है.

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को सस्पेंड करने से पहले DGP की अनुमति लेनी होगी. डीजीपी यूआर साहू ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने का फैसला सीनियर ऑफिसर सोच समझकर लें. यह आदेश प्रदेश के सभी आईजी, पुलिस कमिश्नर, रेंज आईजी, डीआईजी, डीसीपी और एसपी के लिए जारी किए गए हैं.

मामले को शांत करने के लिए कर दिया जाता है सस्पेंडदरअसल प्रदेश में आए दिन क्राइम और पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर फसाद होता रहता है. इनको लेकर आक्रोशित भीड़ का शिकार सबसे पहले संबंधित इलाके का थानेदार या थाने के अन्य पुलिसकर्मी बनते हैं. कोई भी बात होने पर आक्रोशित भीड़ की पहली मांग संबंधित थानाधिकारी या पुलिसकर्मी को हटाने या निलंबित करने की होती है. भीड़ और नेताओं के दबाव में पुलिस अधिकारी मामले को शांत करने के लिए निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को हटाने या फिर सस्पेंड करने में कोई देरी नहीं करते.

पुलिसकर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैडीजीपी के इस आदेश में कहा गया है कि इस तरह सस्पेंड कर दिए जाने से पुलिसकर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. उसमें सेवा के प्रति अनिश्चितता का भाव घर कर जाता है. इससे केवल सस्पेंड होने वाले अधिकारी ही नहीं बल्कि दूसरे कर्मचारियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है. लिहाजा इसमें सावधानी बरती जाए. सस्पेंशन के सभी मामलों में सावधानी रखी जाए और पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सस्पेंड करने से पहले अनुमति ली जाए.

Tags: Jaipur news, Rajasthan news, Rajasthan police

FIRST PUBLISHED : July 19, 2024, 16:01 IST

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