Crop Loans Will Be Given To The Farmers Who Are Indebted For The Time – ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को मिलेगा फसली ऋण

किसान हित में सरकार का बड़ा फैसला
साढ़े सात लाख से अधिक किसानों को होगा लाभ

जयपुर, 4 जून।
राज्य सरकार ने किसान हित को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वर्ष 2018 और 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को फसली ऋण देने का निर्णय लिया है इससे प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। प्रदेश में वर्ष 2018 एवं 2019 में हुई ऋण माफी में ऐसे किसान जिनकी ओर 5 हजार रुपए से अधिक राशि का अवधिपार फसली ऋण बकाया था और वर्तमान में कोई ऋण बकाया नहीं था,उनको फसली ऋण वितरित नहीं किया जा रहा था। जिससे ऐसे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में राज्य सरकार ने खरीफ 2021 फसली चक्रसे अल्पकालीन साख सुविधा से जोड़ते हुए फसली ऋण मुहैया कराने का निर्णय किया है।
ऐसे किसानों को राशि 25 हजार रुपए या उसकी साख सीमा जो भी कम हो के आधार पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों की तरलता के आधार पर आगामी फसली चक्रों में फसली ऋण राशि में वृद्धि की जाएगी। ऐसे किसानों को अल्पकालीन साख सुरक्षा के तहत लाने के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था।
इनका कहना है,
पांच हजार रुपए से कम अवधिपार राशि के बकाया ऋण वाले किसानों को पहले से ही फसली ऋण दिया जा रहा था। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश के सभी किसान अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण के दायरे में आ गए हैं।
उदयलाल आंजना, सहकारिता मंत्री